वो 'सीरियल किलर' नर्स, जिसने हवा का इंजेक्शन लगाकर चार लोगो को उतरा मौत के घाट, पढ़ें ये खौफनाक कहानी

यूके के एक सीरियल किलर मेल नर्स को चार मरीजों को हवा का इंजेक्शन लगाकर हत्या करने का दोषी ठहराया गया है.

Update: 2021-10-20 05:05 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। यूके के एक सीरियल किलर मेल नर्स को चार मरीजों को हवा का इंजेक्शन लगाकर हत्या करने का दोषी ठहराया गया है. विलियम डेविस नाम के इस मेल नर्स ने जाने माने अस्पताल में हार्ट का ऑपरेशन कराकर रिकवर हो रहे लोगों को तड़पा-तड़पाकर मार डाला. वकीलों का कहना है, 'उसे लोगों को मारना पसंद था.' कोर्ट ने डेविस को चार लोगों की हत्या का दोषी पाया है. उसे अब मृत्युदंड की सजा का सामना करना पड़ सकता है.

मरीजों को लगाया हवा से भरा इंजेक्शन
ये मामला जून 2017 से जनवरी 2018 के बीच का है. वकीलों ने जज को बताया कि डेविस ने जानबूझकर मरीजों की नसों में हवा का इंजेक्शन लगाया जिससे उनकी मृत्यु हो गई. लगभग 2 हफ्ते तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने यूके के हॉल्सविले (Hallsville) के 37 वर्षीय विलियम डेविस को चार लोगों की हत्या का दोषी करार दिया. हालांकि डेविस ने खुद पर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं किया है.
हत्या करने में आता था मजा
अभियोजकों ने कहा कि हत्याओं के पीछे डेविस का एक ही मकसद था, और वो ये कि उसे लोगों को मारने में मजा आता था. इसलिए उसने चार लोगों की जान बूझकर हत्या की.
लोगों तड़पते देखता था नर्स
रिपोर्ट के मुताबिक वकील गेटवुड ने कहा, 'विल डेविस का मकसद सिर्फ एक था कि उसे लोगों को मारना पसंद था. उसे मरीजों को इंजेक्शन में हवा भरकर लगाने में मजा आता था.' उन्होंने अस्पताल के कमरे में लगे वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि डेविस मरीजों को कमरे में ले जाकर उन्हें हवा से भरा इंजेक्शन लगाता है और फिर कमरे के एक कोने में खड़े होकर उन्हें तड़पते हुए देखाता है. ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसे इसमें मजा आता है.' हालांकि डेविस के वकील का कहा है कि ऐसा करने के लिए डेविस के पास कोई कारण नहीं है.
उधर, डेविस के वकील ने उसका बचाव करते हुए कहा कि उसके पास खुशहाल परिवार है. उसकी पत्नी और दो बच्चे हैं. उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है.
उम्र कैद या फिर मौत की सजा?
बता दें कि स्मिथ काउंटी जिला कोर्ट ने डेविस को चार लोगों की हत्या का दोषी पाया है. अगली सुनवाई के दौरान उसकी सजा पर फैसला सुनाया जाएगा. उसे उम्र कैद या फिर मौत की सजा सुवाई जा सकती है.


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