नारायणपुर ग्रामीण नगर पालिका ने गोहत्या रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. शुक्रवार को हुई नगर पालिका कार्यकारिणी की बैठक में गोकशी में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया, जिसमें उन्हें एक वर्ष के लिए ग्रामीण नगरपालिका द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा से वंचित करना शामिल है.
आरएम के अध्यक्ष इस्तियाक मोहम्मद शाह ने कहा कि इसके अलावा, गाय का वध करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम के रूप में 15,000 रुपये नकद प्रदान करने का निर्णय लिया गया। नगर परिषद ने इस संबंध में नीति व प्रक्रिया भी तैयार कर ली है।
इस बीच, नगर पालिका परिषद ने भी स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों से गोहत्या को रोकने में मदद करने का आग्रह किया है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मणि राम खरल ने बताया कि इस संबंध में ग्रामीण नगर पालिका जन जागरण कार्यक्रम करेगी.
गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है और प्रचलित कानून के अनुसार गौ हत्या एक दंडनीय अपराध है।