सुप्रीम कोर्ट (SC) ने गुरुवार को भारत और अन्य देशों से आयातित सभी सब्जियों और फलों में कीटनाशकों के स्तर का परीक्षण करने के बाद SC में दो महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया।
जस्टिस शुशमलता मथेमा और नाहकुल सुबेदी की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर चार सूत्री निर्देश के साथ ऐसा आदेश दिया।
इसी तरह, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी आयातित सब्जियों और फलों पर कीटनाशकों के स्तर का परीक्षण सीमा शुल्क बिंदुओं पर वहां प्रयोगशालाओं की स्थापना करके किया जाए।
SC ने आगे सरकार को ऐसी प्रयोगशालाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर के उपकरणों और कुशल मानव संसाधनों से लैस करने का आदेश दिया है।
इसी तरह, सुप्रीम कोर्ट ने कीटनाशकों के उपयोग को विनियमित करने के संबंध में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन पर सरकार की तैयारियों की मांग की है।
इसी तरह, SC ने जुलाई 2019 में SC के आदेश के बाद पिछले चार वर्षों में बनाई गई योजनाओं और मानकों के कार्यान्वयन पर हितधारकों को SC में प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए कहा है।