SC ने काठमांडू मेट्रोपोलिस को सिंघा दरबार का कचरा इकट्ठा करने का आदेश दिया

Update: 2023-04-22 13:28 GMT
नेपाल: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी कार्यालय को अगले तीन दिनों के भीतर देश के प्रमुख प्रशासनिक हब सिंघा दरबार, राष्ट्रपति कार्यालय और प्रधान मंत्री निवास क्षेत्र से कचरा एकत्र करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति प्रकाशमान सिंह राउत की एकल पीठ ने शुक्रवार को इस आशय का अंतरिम आदेश जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुसार, स्थानीय स्तर को कचरे के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है और यह काठमांडू मेट्रोपोलिस के मामले में लागू होता है।
उल्लेखनीय है कि काठमांडू महानगर 7 अप्रैल से उपरोक्त स्थानों से कचरा नहीं उठा रहा है और स्थानीय सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठ ने अदालत का रुख किया। अदालत का फैसला उसी रिट के जवाब में आया था।
यह कहते हुए कि काठमांडू महानगर द्वारा उपयोग की जा रही लैंडफिल साइट अन्य स्थानीय स्तर की सरकारों के क्षेत्र में है, शीर्ष अदालत ने उन स्थानीय स्तरों, लोगों और संबंधित हितधारकों के साथ आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया।
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