सुप्रीम कोर्ट ने काकानी ग्रामीण नगर पालिका को काठमांडू के कचरा प्रबंधन पर टैक्स न वसूलने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश जारी कर नुवाकोट के काकानी ग्रामीण नगर पालिका को काठमांडू घाटी से अपशिष्ट प्रबंधन पर कर लगाने के अपने फैसले को लागू नहीं करने को कहा।
न्यायमूर्ति ईश्वर प्रसाद खातीवाड़ा की पीठ ने ऐसा आदेश देते हुए कहा कि कचरे पर कर वसूलना नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 228 (2) और 236, अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2068 और स्थानीय सरकार संचालन अधिनियम, 2074 के खिलाफ है।
इससे पहले 4 जुलाई को, काकानी ग्रामीण नगर पालिका ने बंचारेडंडा लैंडफिल साइट पर कचरे के निपटान के लिए एक छोटे ट्रक के लिए 1,000 रुपये और बड़े आकार के वाहक के लिए 1,500 रुपये इकट्ठा करने का फैसला किया था।
न्यायमूर्ति खातीवाड़ा ने काकानी ग्रामीण नगर पालिका को अपने फैसले को लागू नहीं करने का भी आदेश दिया है और याचिका पर अंतिम सुनवाई तक इसे रोक दिया है और कहा है कि इस तरह के फैसले के कार्यान्वयन से अपशिष्ट प्रबंधन पर जटिलताएं बढ़ जाएंगी।
नेपाल के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन ने काकानी ग्रामीण नगर पालिका के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।