SC ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले को जब्त कर लिया है।
इसने याचिकाकर्ता मोहम्मद मुश्ताक अहमद को उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जहां मामला लंबित है।
पीठ ने कहा कि सुनवाई 27 मार्च को उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित है और कहा कि मामले को पहले वहां तय किया जाना चाहिए।
अहमद ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर का नाम बदलने के प्रस्ताव को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी।
4 मार्च, 2020 को लिखे एक पत्र में औरंगाबाद मंडल आयुक्त ने प्रस्ताव दिया कि शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया जाए। (एएनआई)