रियाद: हज सीज़न की शुरुआत के साथ, सऊदी अरब की यातायात पुलिस ने यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं कि अनधिकृत वाहनों को मक्का में प्रवेश की अनुमति नहीं है, जो शुक्रवार दोपहर से 1 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। इस निर्देश को लागू करने के लिए अधिकारी विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर तैनात रहेंगे।
हज सुरक्षा बलों ने चेतावनी दी है कि बिना हज परमिट के तीर्थयात्रियों को ले जाते हुए पकड़े जाने पर छह महीने तक की जेल और 50,000 सऊदी रियाल (10,93,054 रुपये) का जुर्माना सहित गंभीर दंड दिया जाएगा।
जुर्माने में अदालत के फैसले के आधार पर परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन को जब्त करना भी शामिल है। यदि उल्लंघनकर्ता प्रवासी है, तो उसे जेल की सजा काटने और जुर्माना भरने के बाद निर्वासित कर दिया जाएगा। उन्हें कानून में निर्दिष्ट अवधि के लिए राज्य में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति दें जो पवित्र स्थलों पर काम करते हैं और जिनके पास प्रवेश परमिट है, जिनके पास मक्का द्वारा जारी निवासी आईडी कार्ड है और जिनके पास हज परमिट है।
पवित्र शहर के प्रवेश द्वारों पर हर साल लगाया जाने वाला प्रतिबंध कारों, बसों और ट्रकों सहित परिवहन के सभी साधनों पर लागू होता है।
हज क्या है?
मक्का की हज यात्रा एक अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य है जिसे उन मुसलमानों को अवश्य करना चाहिए जो शारीरिक और आर्थिक रूप से इसे करने में सक्षम हैं, जीवनकाल में कम से कम एक बार।
हज 1444 एएच/2023 26 जून को शुरू होगा और अराफा का दिन 27 जून को पड़ेगा।