पाक राष्ट्रपति पर पद छोड़ने से पहले चुनाव की तारीखों की घोषणा का दबाव

Update: 2023-09-12 10:28 GMT
इस्लामाबाद (आईएएनएस)। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी पर उनकी राजनीतिक पार्टी की ओर से भारी दबाव है कि वह पद छोड़ने से पहले आम चुनाव की तारीख की घोषणा करें, क्योंकि उनका कार्यकाल 8 सितंबर को समाप्त हो गया है।
पाकिस्तान के संविधान के अनुसार, एक राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी तब तक पद पर बना रह सकता है, जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति चुनकर उसकी जगह न ले ले।
इसका तात्पर्य यह है कि अल्वी अगले चुनाव और संसद के माध्यम से अगले राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया तक पद पर बने रह सकते हैं।
प्रेसीडेंसी के सूत्रों ने कहा कि अल्वी को उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) और उसके जेल में बंद प्रमुख और पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के लिए संवैधानिक शक्ति का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।
एक पत्र में पीटीआई सचिव उमर अयूब खान ने राष्ट्रपति से जल्द से जल्द चुनाव की तारीख की घोषणा करने का आग्रह किया है।
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, 1973 के संविधान के अनुच्छेद 48(5) के तहत, जब राष्ट्रपति नेशनल असेंबली को भंग करते हैं, तो उन्हें आम चुनाव कराने के लिए विघटन की तारीख से 90 दिनों के भीतर की तारीख नियुक्त करनी होती है।
एक सूत्र के मुताबिक, पीटीआई और इमरान खान के अलावा अल्वी पर सैन्य प्रतिष्ठान का भी दबाव है।
“राष्ट्रपति अल्वी दोनों तरफ से भारी दबाव में हैं। पीटीआई और इमरान खान द्वारा उन्हें संदेश भेजने से संकेत मिलता है कि पार्टी चाहती है कि वह चुनाव की तारीख की घोषणा करें और पद छोड़ने से पहले संविधान के अनुसार अपने अधिकार का अभ्यास करें। सर्वेक्षणों के अनुसार दूसरे पक्ष (सैन्य प्रतिष्ठान) ने उन्हें कुछ भी असाधारण नहीं करने का निर्देश दिया है, क्योंकि इससे देश में केवल राजनीतिक अनिश्चितता पैदा होगी।'
इस बीच, राष्ट्रपति अल्वी के अंतिम फैसले को लेकर अटकलें तेज हैं।
चुनाव की तारीख तय करने के लिए एक परामर्श बैठक के लिए पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) और कानून मंत्रालय को पत्र लिखने के बाद अल्वी विवाद का केंद्र बन गए।
पत्रों का जवाब ईसीपी और कानून मंत्रालय दोनों ने दिया, इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि चुनाव की तारीख की घोषणा चुनाव निकाय द्वारा की जाएगी, क्योंकि उसे चुनाव अधिनियम में हाल के संसदीय संशोधनों के बाद ऐसा करने की शक्ति और अधिकार दिया गया है।
लेकिन पंजाब प्रांत में चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इसमें उसने कहा कि संसद का कोई भी अधिनियम देश के संविधान को खत्म या दरकिनार नहीं कर सकता है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चुनाव संसद के विघटन के 90 दिनों के भीतर होने चाहिए।
इससे राष्ट्रपति को साहस मिला, क्योंकि वह देश के राष्ट्रपति के रूप में और देश के संविधान के अनुसार चुनाव की तारीख की घोषणा कर सकते हैं।
लेकिन, शीर्ष सैन्य प्रमुखों और राष्ट्रपति की एक गुप्त बैठक से चुनाव की तारीखों को लेकर राष्ट्रपति के इरादों पर पानी फिरता नजर आया।
सूत्र ने कहा कि राष्ट्रपति अल्वी अभी भी इमरान खान द्वारा राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले चुनाव की तारीख की घोषणा करके सैन्य प्रतिष्ठान को आश्चर्यचकित करने के गंभीर दबाव में हैं, उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके फैसले का पीटीआई द्वारा बचाव किया जाएगा क्योंकि यह संविधान अनुसार होगा।
दूसरी ओर, उसे सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह इस तरह के किसी भी दुस्साहस का विकल्प न चुने।
जानकार सूत्रों ने यह भी कहा है कि यह संभव है कि अल्वी चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकते हैं, जो ईसीपी द्वारा दी गई अस्थायी तारीखों - फरवरी 2024 के अनुसार हो सकती है।
अल्वी को पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसने उनसे कार्यकाल पूरा होने के बाद पद छोड़ने की मांग की है।
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