Peru के पूर्व राष्ट्रपति टोलेडो को भ्रष्टाचार के मामले में 20 साल की सजा
Lima लीमा: पेरू की न्यायपालिका ने पूर्व राष्ट्रपति एलेजांद्रो टोलेडो, जो 2001 से 2006 तक पद पर थे, को ओडेब्रेच मामले में गंभीर मिलीभगत और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाए जाने के बाद 20 साल और छह महीने की जेल की सजा सुनाई।
यह फैसला सोमवार को नेशनल सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल जस्टिस की दूसरी कॉलेजिएट कोर्ट ने सुनाया, जिससे टोलेडो ओडेब्रेच मामले में जेल जाने वाले चार जांच किए गए पूर्व राष्ट्रपतियों में से पहले बन गए, जो लैटिन अमेरिका में सबसे बड़े रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार घोटालों में से एक है, सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया।
78 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति को पिछले साल अप्रैल में संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया था, ताकि उन पर ब्राज़ील की एक निर्माण कंपनी ओडेब्रेच से कम से कम 20 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने के आरोप का सामना किया जा सके, जिसके बदले में उन्होंने पेरू और ब्राज़ील को जोड़ने वाले इंटरओशनिक हाईवे के निर्माण के लिए एक सरकारी अनुबंध प्राप्त किया था। सुनवाई के दौरान, टोलेडो ने जोर देकर कहा कि वह "निर्दोष" हैं, उन्होंने कहा कि "मैंने पेरू में ओडेब्रेच के पूर्व प्रमुख (जॉर्ज) बाराटा के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया।"
(आईएएनएस)