पाक के कानून मंत्री ने दी जानकारी- नवाज शरीफ ट्रांजिट जमानत के अभाव में हो सकते हैं गिरफ्तार

पाक के कानून मंत्री ने दी जानकारी

Update: 2022-06-22 13:20 GMT
इस्लामाबाद, पीटीआइ। पाकिस्तान में पीएमएल-एन की सरकार के आने के बाद भी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने मंगलवार को कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को देश वापस आने के दौरान ट्रांजिट जमानत नहीं मिली, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के 72 वर्षीय सुप्रीमो नवाज शरीफ मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं।
नवाज शरीफ जिनके खिलाफ पूर्वप्रधान मंत्री इमरान खान की सरकार में कई भ्रष्टाचार के मामले शुरू किए गए थे। नवंबर 2019 में लाहौर हाई कोर्ट द्वारा उन्हें अपने इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मिली थी। इसके बाद वे लंदन के लिए रवाना हुए थे।
बता दें कि 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी ने अपनी जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद पाकिस्तान लौटने में विफल रहने के बाद पीएमएल-एन सुप्रीमो शरीफ के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। समय-समय पर पूर्व प्रधानमंत्री के पाकिस्तान लौटने की अफवाहें उड़ती रही हैं। हाल ही में अप्रैल में गठबंधन सरकार बनने के बाद नवाज शरीफ के वापस लौटने की अटकलों ने और गति पकड़ी हुई है। पाकिस्तान सरकार के गठबंधन में पीएमएल-एन एक प्रमुख पार्टी है।
नवाज शरीफ को अल-अजीजिया मिल्स भ्रष्टाचार मामले में भी जमानत दी गई थी। जिसमें वह लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल (Lakhpat Jail) में सात साल की कैद की सजा काट रहे थे।
जमानत हासिल करने में रहते हैं विफल तो करना होगा आत्मसमर्पण
रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएमएल-एन के एक वरिष्ठ सदस्य तरार ने मंगलवार को अपनी प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि अगर नवाज शरीफ को ट्रांजिट जमानत मिल जाती है, तो उन्हें पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कानून मंत्री ने कहा कि अगर नवाज शरीफ ट्रांजिट जमानत हासिल करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें खुद को आत्मसमर्पण करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अदालतों को उन लोगों को (राहत) प्रदान करनी चाहिए जो खुद को स्वेच्छा से अपने आप को कानून के हवाले कर रहे हैं।
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