पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी भंग

Update: 2023-08-10 10:06 GMT

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है। पांच वर्ष का कानूनी कार्यकाल पूरा होने से 3 दिन पहले सदन भंग कर दिया गया है। प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की राय पर राष्ट्रपति ने बुधवार को यह कदम उठाया। इसके साथ ही राष्ट्र में आम चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। निचले सदन को भंग करने के लिए जारी अधिसूचना में बोला गया है कि संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है। शाहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर नेशनल असेंबली को भंग करने की सिफारिश की।

कार्यवाहक पीएम की नियुक्ति

पाकिस्तान मुसलमान लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली गठबंधन गवर्नमेंट दो दिन और सत्ता में रह सकती थी और 11 अगस्त को संसद भंग करना चाहती थी, लेकिन उसका मानना ​​था कि कारावास में बंद पूर्व पीएम इमरान की पार्टी के प्रमुख अल्वी इससे इनकार कर सकते हैं। निचले सदन को भंग करने के लिए तुरंत अधिसूचना जारी की जानी थी। प्रधान मंत्री शाहबाज़ ने बुधवार देर रात राष्ट्रपति अल्वी को नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए एक पत्र भेजा जो औपचारिक रूप से कार्यवाहक प्रधान मंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा।

कब होगा चुनाव?

प्रधान मंत्री शाहबाज़ ने राष्ट्रपति अल्वी को संसद के निचले सदन को कार्यकाल खत्म होने से तीन दिन पहले भंग करने की राय दी है। राष्ट्रपति अल्वी तुरंत नेशनल असेंबली को भंग करने या 48 घंटे की देरी करने की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। नेशनल असेंबली के समय से पहले भंग होने की स्थिति में, पाक चुनाव आयोग 90 दिनों के भीतर चुनाव कराएगा। यदि नेशनल असेंबली ने अपना कानूनी कार्यकाल पूरा कर लिया होता, तो 60 दिनों के भीतर चुनाव होते।

गृह मंत्री का बड़ा इशारा

उधर, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने बोला कि आम चुनाव कराने में देरी की संभावना है। उन्होंने मंगलवार को एक साक्षात्कार में बोला कि 2023 चुनावी वर्ष नहीं है। सनाउल्लाह ने बोला कि जनगणना को अधिसूचित करने के बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जानी है। कार्यवाहक गवर्नमेंट इस कानूनी जरूरत को पूरा करते हुए परिसीमन प्रक्रिया को पूरा करेगी। मंत्री ने बोला कि इस प्रक्रिया में 120 दिन लगेंगे।

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