ऑडियो लीक मामले में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक आयोग की कार्यवाही पर लगाई रोक

Update: 2023-05-27 06:30 GMT
इस्लामाबाद (एएनआई): पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक पर न्यायिक आयोग की कार्यवाही को रोक दिया है और संघीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को निलंबित कर दिया है, पाकिस्तान स्थित एआरवाई न्यूज ने बताया।
एआरवाई न्यूज एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल है।
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने संघीय सरकार द्वारा गठित ऑडियो लीक पर न्यायिक आयोग के खिलाफ याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया।
सीजेपी बांदियाल की अध्यक्षता वाली और जस्टिस एजाज उल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की।
शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में ऑडियो लीक आयोग की कार्यवाही पर रोक लगा दी और पक्षकारों को नोटिस जारी किया।
शीर्ष अदालत 31 मई को याचिकाओं की सुनवाई फिर से शुरू करेगी, लिखित फैसला पढ़ा। 19 मई को जारी ऑडियो लीक आयोग की अधिसूचना को भी SC ने निलंबित कर दिया था।
आदेश के मुताबिक जांच आयोग के गठन को सुप्रीम कोर्ट में दायर चार याचिकाओं में चुनौती दी गई थी. सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने शुरुआती दलीलों में बेंच के संविधान पर आपत्ति जताई।
अटॉर्नी जनरल ने मुख्य न्यायाधीश को बेंच में शामिल किए जाने पर भी आपत्ति जताई थी। एआरवाई न्यूज के अनुसार, आदेश में कहा गया है कि न्यायाधीश की सेवाएं लेने से पहले मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेना एक संवैधानिक आवश्यकता है।
इसने आगे कहा कि जांच आयोग में शामिल दो न्यायाधीश उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश थे।
संघीय सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के बिना आयोग का गठन किया और संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन किया, जबकि संविधान की प्रक्रिया भी संदिग्ध थी। (एएनआई)
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