पाकिस्तान : बलूचिस्तान प्रांत से गेहूं, आटे की तस्करी रोकने के लिए धारा 144 लागू

पाकिस्तान न्यूज

Update: 2023-06-09 06:52 GMT
बलूचिस्तान (एएनआई): पाकिस्तान के बलूचिस्तान सरकार के खाद्य विभाग, पाकिस्तान द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, पूरे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, विशेष रूप से नसीराबाद डिवीजन में, प्रांत से दूसरे प्रांतों में गेहूं और आटे की आवाजाही को रोकने के लिए धारा 144 लागू है. वर्नाक्यूलर मीडिया डेली इंतेखाब ने बताया।
दैनिक इंतेखाब बलूचिस्तान का एक दैनिक समाचार पत्र है।
पहल का उद्देश्य प्रांत में उत्पादित गेहूं को प्रांत से बाहर ले जाने से रोकना है ताकि अगले गेहूं उत्पादन सीजन तक प्रांत में गेहूं और आटे की कमी न हो और उनकी कीमतें बनी रहें।
अधिसूचना में कहा गया है कि पुलिस लेवी और प्रशासन धारा 144 का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। डेली इंतेखब के अनुसार इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, भले ही वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों।
इस बीच, पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया ने हाल ही में बताया कि प्रांतीय राजधानी क्वेटा सहित बलूचिस्तान के विभिन्न जिलों में चीनी और आटे की कीमतें एक बार फिर आसमान छू रही हैं।
गरीबी से जूझ रहे बलूचिस्तान के कई जिलों में एक बार फिर चीनी और आटे की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है।
प्रांतीय राजधानी क्वेटा सहित विभिन्न जिलों में चीनी 130 पाकिस्तानी रुपये से 200 रुपये प्रति किलो बेची जा रही है जबकि आटा 2600 रुपये से 4000 रुपये प्रति किलो 20 किलोग्राम बेचा जा रहा है। रोजनामा इंतेखाब ने बताया कि चीनी की कीमत दालबंदिन में सबसे अधिक 200 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि आटे की उच्चतम कीमत सहाबतपुर में 4000 रुपये प्रति 20 किलोग्राम दर्ज की गई है।
गौरतलब है कि पाकिस्तान रमजान के समय भी आटे के संकट से जूझ रहा है। इससे पहले, मई में पाकिस्तान के आटा मिल्स एसोसिएशन ने सभी मिलों को अनिश्चितकालीन बंद करने की घोषणा की, पाकिस्तान स्थित एआरवाई न्यूज ने बताया। (एएनआई)
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