ISLAMABAD इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने गुरुवार को तोशाखाना-2 मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की बरी करने की याचिका खारिज कर दी। सेंट्रल इस्लामाबाद के विशेष न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने अदियाला जेल में सुनवाई के दौरान बरी करने की याचिका खारिज करते हुए घोषणा की कि सोमवार को उनके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे। सुनवाई के दौरान बुशरा बीबी अदालत में मौजूद नहीं थीं।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा: "यह मामला कार्यवाही के लायक नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने स्वीकार किया है कि इमरान खान को इस मामले से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिला, न ही कार्यवाही कानून के अनुरूप है।" इसने कहा कि मामला मूल रूप से राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा दायर किया गया था और कानून में संशोधन के बाद इसे अवैध रूप से संघीय जांच एजेंसी को भेज दिया गया था। 72 वर्षीय खान को 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उनकी सरकार को बर्खास्त किए जाने के बाद से दर्जनों मामलों में फंसाया गया है। उन्हें एक साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है।