मुंबई हवाईअड्डे (Mumbai Airport) ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर 1 अप्रैल से जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इस बारे में चेतावनी जारी की थी. डीजीसीए ने अपनी नियमित जांच में पाया था कि कुछ हवाईअड्डों पर यात्रियों द्वारा अनिवार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है. डीजीसीए ने हवाईअड्डों को इस बारे में कड़ी कार्रवाई करने की सलाह दी थी. नियामक ने कहा था कि हवाईअड्डा परिसर में कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए.

International Airport) ने बयान में कहा कि डीजीसीए के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है. बयान में कहा गया है कि यदि कोई यात्री कोविड सुरक्षा नियमों मसलन मुंह और नाक को ढंकने वाला मास्क नहीं पहनता है और सामाजिक दूरी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करता है, तो उसपर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है.
शुरू हुई निगरानी
पिछले साल मई में घरेलू उड़ानें शुरू करने की अपनी मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत सीएसएमआईए ने हवाईअड्डे पर सुरक्षा व्यवहार के बारे में दिशानिर्देशों को लागू किया है. इसके अलावा हवाईअड्डे की पीए प्रणाली के जरिये भी नियमित घोषणा की जाती है. साथ ही मार्शल भी यात्रियों को सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतने को प्रोत्साहित करते हैं.
मुंबई में 9 हजार से ज्यादा कोरोना के मामले
बता दें कि शनिवार को मुंबई 9,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आएंगे. 5,322 लोग रिकवर हुए हैं और बीते 24 घंटे में 27 मौतें हुई हैं. शनिवार को केवल महाराष्ट्र में 49,447 कोविड-19 के मामले आए. 37,821 रिकवर हुए और बीते 24 घंटे में 277 लोगों ने जान गंवाई. मार्च 2021 में विमानन नियामक ने कहा था कि यात्रियों को उड़ानों से डी-बोर्ड किया जाएगा, अगर वे विमान के अंदर ठीक से मास्क नहीं पहनते हैं या कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं करते हैं.




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