इस्लामाबाद न्यूज़: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा उनके खिलाफ तोशाखाना मामले के फैसले में उन्हें भविष्य के चुनाव लडऩे से नहीं रोका गया है। अदालत ने कहा कि कि पूर्व प्रधानमंत्री को 30 अक्टूबर को होने वाले एनए-45 (कुर्रम-1) उपचुनाव में चुनाव लडऩे के लिए किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया गया। याचिका में देश में चुनाव कराने वाली संस्था पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित करने के फैसले को चुनौती दी गयी थी। पूर्व प्रधानमंत्री पर आरोप था कि जब वह प्रधानमंत्री थे, तो तोशखाना कीमती उपहारों की बिक्री से आय छिपाने का दोषी पाए जाने के बाद पांच साल के लिए चुनाव लडऩे पर रोक लगा दी थी।