पाकिस्तान। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की फटकार के एक दिन बाद ही निर्वाचन आयोग ने पंजाब प्रांत में चुनाव तारीख का ऐलान कर दिया. वहां अब 14 मई को विधानसभा चुनाव होंगे. प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा के लिए 14 मई को मतदान की तारीख तय की थी. साथ ही पाकिस्तान निर्वाचन आयोग के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें सूबे में चुनाव की तारीख 10 अप्रैल से बढ़ाकर आठ अक्टूबर की गई थी.
इसके बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर कहा कि 14 मई को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा. 10 अप्रैल तक नामांकन पत्र को लेकर पीठासीन अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की जा सकेगी. निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के मुताबिक, निर्वाचन न्यायाधिकरण 17 अप्रैल को अपील पर फैसला करेगा और 18 अप्रैल को उम्मीदवारों की नयी सूची जारी की जाएगी. उम्मीदवार 19 अप्रैल को नामांकन वापस ले सकेंगे और 20 अप्रैल को उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे.
पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने इससे पहले 22 मार्च को कहा था कि देश नकदी की कमी से जूझ रहा है. देश में सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति है. ऐसे में पंजाब प्रांत में इस समय विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा सकते. तब आयोग ने आठ अक्तूबर को मतदान की नई तारीख का एलान करने की बात कही थी. हालांकि उससे पहले आयोग ने 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर के बीच मतदान कराने का फैसला लिया था. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस कदम की आलोचना की थी.