यूएई में गैर मुस्लिमों के लिए शादी-तलाक का बना कानून, जानें क्या है मायने
पर्यटन और लंबे समय तक रहने के लिए पसंदीदा ठिकाना बनाने हेतु एक बड़ा प्रयास है।
शरिया कानून से शासित संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे गैर मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छी खबर है। यूएई के अबूधाबी में गैर मुस्लिमों को नए सिविल लॉ के मुताबिक शादी करने, तलाक देने और बच्चे की संयुक्त कस्टडी हासिल करने का अधिकार मिल जाएगा। यूएई के शासकों की ओर से जारी नए आदेश में इसकी अनुमति दी गई है। देश की सरकारी संवाद एजेंसी ने यह जानकारी दी है।
माना जा रहा है कि अबूधाबी ने खाड़ी देशों में व्यवसायिक हब बन रहे अन्य क्षेत्रों पर प्रतिद्वंदिता में बढ़त हासिल करने के लिए यह नया आदेश जारी किया है। अभी तक अबू धाबी में शादी और तलाक पर कानून अन्य खाड़ी देशों की तरह से इस्लामिक शरिया कानून पर आधारित थे। अबूधाबी के शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह सिविल मैरिज, तलाक, गुजारा भत्ता, बच्चों की संयुक्त कस्टडी, पितृत्व का सबूत और उत्तराधिकार सभी को समाहित करता है।