आबादी बढ़ाने के लिए ईरान का नया कानून महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ
रोजगार के मामले में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव समाप्त नहीं हुआ है.
मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक देश की आबादी बढ़ाने के लिए ईरान का नया कानून महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है. समूह ने कहा कि कानून ईरानी महिलाओं की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है.ह्यूमन राइट्स वॉच ने मांग की है कि ईरान बिना किसी देरी के नए कानून को निरस्त करे और इसके उन सभी प्रावधानों को हटा दे, जिससे ईरानी महिलाओं के मौलिक अधिकारों का और उल्लंघन हो सकता है. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में नए कानून को 1 नवंबर को शूरा गार्जियन नामक एक राष्ट्रीय निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया था. कानून को "देश की आबादी और सहायक परिवारों में युवाओं के अनुपात में वृद्धि" के रूप में करार दिया गया है. कानून पुरुषों और महिलाओं की नसबंदी और ईरानी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में गर्भ निरोधकों के मुफ्त वितरण को प्रतिबंधित करता है. अगर गर्भावस्था की स्थिति में किसी महिला के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होने का खतरा हो तो इसमें छूट है. कानून वर्तमान में सात साल के लिए प्रभावी है और ईरान ने पहले से ही गर्भपात और गर्भ निरोधकों तक पहुंच पर प्रतिबंध लगा रखा है. इस कानून को देश की संसद ने इसी साल 16 मार्च को गार्जियन काउंसिल द्वारा अनुमोदित किए जाने से पहले पारित किया था