ईयू के सम्मेलन में अहम निर्णय, यूरोप में साल के अंत तक प्रतिबंधित हो जाएगा 90 प्रतिशत रूसी तेल आयात
ईयू के सम्मेलन में अहम निर्णय
ब्रसेल्स, एपी। यूरोपीय संघ के नेताओं ने सोमवार को रूस पर नए प्रतिबंध के तहत साल के अंत तक वहां से होने वाले तेल के आयात में 90 प्रतिशत की कटौती का फैसला किया। यूक्रेन की मदद के लिए आयोजित सम्मेलन में युद्धग्रस्त देश को नए वित्तीय सहयोग देने पर भी चर्चा की गई। हालांकि, यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख इहोर जोवकवा ने कहा कि रूस के खिलाफ यह कार्रवाई काफी नहीं है।
ईयू के प्रतिबंधों में समुद्र के जरिये लाए जाने वाले रूसी तेल भी शामिल होंगे, जबकि पाइपलाइन के जरिये आयातित ईंधन को फिलहाल छूट प्रदान की गई है। यह एक सख्त फैसला था, जिस पर आम सहमति के लिए हंगरी को तैयार करना कठिन था। यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा कि इस समझौते में रूस से होने वाला दो तिहाई तेल आयात समहित होगा। ईयू की कार्यकारी इकाई प्रमुख उर्सुला वोन डेर लेयेन ने कहा कि इस फैसले के बाद रूस से यूरोप में तेल का आयात 90 प्रतिशत कम हो जाएगा। मिशेल ने कहा कि सम्मेलन में यूक्रेन को 9.7 अरब डालर की मदद मुहैया कराने का फैसला किया गया।
रूस ने आधे सिविरोडोनेस्क पर किया कब्जा
मेयर सिविरोडोनेस्क के मेयर ओलेक्जेंडर स्ट्रीक ने मंगलवार को कहा कि रूसी सेना ने शहर के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि खस्ताहाल शहर में अब भी 13 हजार लोग मौजूद हैं। रूसी सेना की भीषण बमबारी जारी है। हालांकि, यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना का पूरी क्षमता से मुकाबला कर रहे हैं। सरकारी समाचार एजेंसी टीएएसएस ने एक अलगाववादी के हवाले से कहा कि रूसी सेना को सिविरोडोनेस्क में व्यापक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उसका विजय अभियान धीमा पड़ गया है।
यूक्रेनी अदालत ने दो और रूसी सैनिकों को सुनाई सजा
रायटर के अनुसार, यूक्रेन की अदालत ने बंदी बनाए गए दो रूसी सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन में बमबारी के मामले में साढ़े ग्यारह साल कारावास की सजा सुनाई है। मध्य यूक्रेन स्थित कोटेलेवस्का की जिला अदालत ने दोनों रूसी सैनिकों एलेक्जेंडर बोबिकिन व एलेक्जेंडर इवानोव को पिछले हफ्ते दोषी करार दिया था। दोनों ने रूस के बेलगोरोड क्षेत्र से यूक्रेन के खार्कीव शहर पर बमबारी करने की बात स्वीकार की थी। इससे पहले 23 मई को यूक्रेनी अदालत एक रूसी सैनिक को निहत्थे नागरिक की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुना चुकी है।