IHC ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए राजनयिक पासपोर्ट जारी करने वाली याचिका को किया खारिज

बाद में तत्कालीन इमरान सरकार ने शरीफ के पासपोर्ट के नवीकरण से इनकार कर दिया था।

Update: 2022-04-18 10:38 GMT

इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए राजनयिक पासपोर्ट जारी करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। पाकिस्तान मीडिया की ओर से यह जानकारी दी गई। पिछले सप्ताह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के लिए तत्काल राजनयिक पासपोर्ट जारी करने के आदेश दे दिए थे। ऐसी खबर मिली कि ईद के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटेंगे।

पाकिस्तान की नई सरकार ने गृह मंत्रालय को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ व पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार के पासपोर्ट के नवीकरण का निर्देश दिया था। लंदन स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग को भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) नेताओं के पासपोर्ट के नवीकरण पर काम शुरू करने का आदेश दिया गया है।
बता दें कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट इसी साल फरवरी में एक्सपायर हो गया था और इमरान खान के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने उनके पासपोर्ट के रिन्यूअल से इनकार कर दिया था। लेकिन अब देश में नई सरकार बनने के बाद उनकी पाकिस्तान वापसी की संभावना बढ़ी है।
साल 2017 में पनामा पेपर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 72 वर्षीय नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दे दिया था। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने शरीफ पर कई भ्रष्टाचार के मामले शुरू कर दिए थे। साल 2019 में उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत मिल गई। शरीफ लाहौर हाई कोर्ट से इलाज के लिए चार हफ्ते की विदेश यात्रा की अनुमति मिलने के बाद वर्ष 2019 में लंदन गए थे। बाद में तत्कालीन इमरान सरकार ने शरीफ के पासपोर्ट के नवीकरण से इनकार कर दिया था।


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