ट्रिब्यून समाचार सेवा
चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सदन से अपने दो दिन के निलंबन के खिलाफ इनेलो के वरिष्ठ नेता और ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला द्वारा दायर याचिका पर आज हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया.
न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज के समक्ष रखी गई अपनी याचिका में चौटाला ने तर्क दिया कि अध्यक्ष ने किसी सदस्य के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया और हरियाणा विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार कार्य नहीं किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण, असंवैधानिक, अन्यायपूर्ण और अनुचित थी।
यह मामला अब आगे की सुनवाई के लिए 23 मार्च को आएगा।