सहकर्मी का कान काटने पर प्रवासी भारतीय को जेल
मुकदमे के बाद, इसने पाँच महीने की जेल की सज़ा दी। इसके अलावा उन्हें 1000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया.
सिंगापुर की एक अदालत ने एक प्रवासी भारतीय को सहकर्मी का कान काटने के आरोप में पांच महीने जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा उन्हें 1000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया. मोहन शंकर तमिलनाडु से आए हैं और अपने सहयोगियों के साथ सिंगापुर में एक निर्माण श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। 2020 में उसने शराब के नशे में इस घटना को अंजाम दिया.. अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
शराब के नशे में मोहन की अपने सहकर्मी से बहस हो गई और फिर उसने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने कहा कि इस दौरान उसने सहकर्मी का कान काट लिया. पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया और वह ठीक हो गई। उधर, पुलिस ने मोहन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया। मुकदमे के बाद, इसने पाँच महीने की जेल की सज़ा दी। इसके अलावा उन्हें 1000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया.