नागरिक पंजीकरण विभाग गैर-वैवाहिक बच्चे के बारे में प्रावधान में करता है संशोधन
नेपाल: गैर-वैवाहिक बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में राष्ट्रीय आईडी और नागरिक पंजीकरण विभाग एक नया परिपत्र लेकर आया है। ताजा सर्कुलर संबंधित अधिकारियों को एक ही मां से पैदा हुए बच्चे के जन्म विवरण को दर्ज करने के लिए बाध्य करता है और जिसका पैतृक वंश माता के उपनाम में उसके पते के साथ अज्ञात रहता है।
इससे पहले, 5 अप्रैल को विभाग ने अज्ञात पैतृक वंश वाले गैर-वैवाहिक बच्चे को लक्षित करते हुए एक नया प्रावधान जोड़ा। सर्कुलर ऐसे बच्चे को उसके मातृ परिवार के उपनाम के साथ जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए था।
सर्कुलर की व्यापक आलोचना हुई, इसे महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित भेदभाव का मामला बताया गया क्योंकि इसने एक महिला की स्वतंत्र पहचान को अस्वीकार कर दिया था।
विभाग के महानिदेशक रुद्र प्रसाद पंडित ने कहा कि पिछले सर्कुलर पर जनता की चिंताओं के बाद प्रावधान को संशोधित किया गया था।
इसी तरह, इसने इस श्रेणी के तहत जारी किए गए जन्म पंजीकरण को रद्द करने और बच्चे के पिता की पहचान सुनिश्चित होने पर पिता के पते के साथ एक नया प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता वाले खंड को भी संशोधित किया। अब ऐसी स्थिति में नया जन्म प्रमाण पत्र पिता या माता या दोनों के उपनाम से जारी किया जाएगा।
विभाग के महानिदेशक पंडित ने कहा कि 5 अप्रैल के परिपत्र ने गैर-वैवाहिक बच्चे के जन्म पंजीकरण के प्रावधानों को और स्पष्ट करने के लिए स्थानीय सरकारों के अनुरोध का पालन किया और इसे रविवार को संशोधित किया गया।