मनी लांड्रिंग के मामले में पाकिस्तान के पीएम शहबाज़ शरीफ़ को कोर्ट ने किया तलब

Update: 2022-07-30 18:54 GMT

पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने 16 अरब रुपये के धनशोधन मामले में प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ (Shehbaz Sharif) और उनके बेटे हमजा शहबाज पर आरोप तय करने के लिए उन्हें सात सितंबर के लिए तलब किया है. संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने प्रधानमंत्री शहबाज़ (70), उनके बेटों- हमजा (47) और सुलेमान (40) के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं धनशोधन रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत नवंबर 2020 में मामला दर्ज किया था.

लाहौर की एक विशेष अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है और वह पहले ही पिता एवं पुत्र को गिरफ्तारी पूर्व जमानत दे चुकी है. प्रधानमंत्री शहबाज़ और हमजा सुनवाई के दौरान गैरहाजिर थे. उनके वकीलों ने एक महीने की छूट देने का अनुरोध किया. प्रधानमंत्री शहबाज़ के वकील अमजद परवेज ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें यात्रा नहीं करने की सलाह दी गयी है.
क्या हुआ आज की सुनवाई में?
हमजा के वकील राव औरंगजेब ने कहा कि उनके मुवक्किल को गंभीर पीठदर्द है और उन्हें आराम की जरूरत है. एफआईए वकील फारूक बाजवा ने छूट पर आपत्ति नहीं जताई, तब अदालत ने छूट दे दी. बाजवा ने अदालत से कहा कि एजेंसी ने प्रधानमंत्री के दूसरे बेटे सुलेमा के 19 बैंक खातों का रिकार्ड प्राप्त कर लिया है जबकि अन्य सात के रिकार्ड प्राप्त किये जाने हैं.
7 सितंबर के लिए पीएम को किया तलब
शनिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सात सितंबर तक के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. उस दिन के लिए अदालत ने प्रधानमंत्री शहबाज़ (Shehbaz Sharif) और हमजा को आरोप निर्धारण के सिलसिले में तलब किया है. अदालत को सौंपी गयी एफआईए की रिपोर्ट के मुताबिक जांच दल ने शहबाज़ परिवार के 28 बेनामी खातों का पता लगाया है जिसके माध्यम से 2008-18 के दौरान 16.3 अरब रुपये का धनशोधन किया गया.


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