World वर्ल्ड: वॉशिंगटन की एक संघीय अदालत ने अमेरिकी सरकार को अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के पंजीकरण संबंधी नियम को लागू करने की अनुमति दे दी है। ट्रंप प्रशासन के इस नियम के अनुसार, अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे या प्रवेश करने वाले प्रवासियों को अब पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें जुर्माना या जेल का सामना करना पड़ सकता है।

न्यायाधीश ने कहा कि इस नियम को चुनौती देने वाले संगठनों ने पर्याप्त कानूनी आधार नहीं दिया है। यह नियम शुक्रवार से प्रभावी होगा और इसके तहत पंजीकरण एक सरकारी वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि, प्रवासी अधिकार समूहों ने इस फैसले को निराशाजनक बताया और कहा कि इससे प्रवासियों को या तो तुरंत निर्वासन या फिर दंड का जोखिम उठाना पड़ेगा


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