सुप्रीम कोर्ट (एससी) के फैसले के बाद संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव कृष्ण बहादुर राउत को मंत्रालय में अपना काम फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
न्यायाधीश द्वय प्रकाश ढुंगाना और नहकुल सुबेदी की खंडपीठ ने सचिव राऊत को जमानत में रखते हुए मामले की जांच करने के निर्णय के साथ उन्हें अपना काम करने की अनुमति दी। हालांकि कोर्ट ने जांच पूरी होने तक देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी.
'सचिव राऊत को जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया गया है. उन पर लगे निलंबन में ढील दे दी गई है. डिप्टी अटॉर्नी जनरल संजीब राज रेग्मी ने बताया कि सिविल कर्मचारियों पर आपराधिक मामलों की जांच के कारण उनका काम जारी रहेगा।