प्रत्यर्पण पर 25 फरवरी को कारोबारी नीरव मोदी के सुनाएगे फैसला

भारत में पंजाब नेशनल बैंक को चूना लगाकर भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करने पर लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट 25 फरवरी को फैसला सुनाएगी।

Update: 2021-02-05 17:26 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारत में पंजाब नेशनल बैंक को चूना लगाकर भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करने पर लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट 25 फरवरी को फैसला सुनाएगी। तब तक तक नीरव लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में ही रहेगा।

नीरव मोदी और उसका रिश्तेदार मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला करके भागे हुए हैं। नीरव पर बैंक के साथ धोखाधड़ी करने और धन को अवैध ढंग से विदेश भेजने के आरोप हैं। सीबीआइ ने नीरव को भारत के हवाले करने के लिए लंदन की कोर्ट में अर्जी दायर की है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई में डिस्टि्रक्ट जज सैम्युएल गूजी ने 25 फरवरी को फैसला सुनाने की घोषणा की। उन्होंने माना कि नीरव पोंजी स्कीम जैसा घोटाला करने के लिए जिम्मेदार है।

भारतीय एजेंसियों की ओर से क्राउन प्रोसीक्यूशन सर्विस (सीपीएस) मामले की पैरवी कर रहा है जबकि नीरव की ओर से उसके वकीलों की टीम ने प्रत्यर्पण के खिलाफ तर्क दिए हैं। सीपीएस की बैरिस्टर हेलन मैल्कम ने कहा है कि मामला बिल्कुल स्पष्ट है। नीरव ने तीन भागीदारों वाली अपनी कंपनी के जरिये अरबों रुपये का बैंक घोटाला किया। जबकि बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि मामला विवादित है और नीरव पर गलत आरोप लगाए गए हैं। प्रत्यर्पण से बचाव के लिए नीरव के वकीलों ने हीरा कारोबारी के मानसिक बीमार होने और मुंबई की जेल में सामान्य सुविधाएं न होने के दावे किए हैं।


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