Sahiwal साहीवाल : दपाकिस्तान पुलिस ने चिचावतनी के एक 25 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ उसके फेसबुक पोस्ट से संबंधित ईशनिंदा के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। शनिवार रात चिचावतनी के सदर पुलिस स्टेशन के सहायक उप-निरीक्षक शमसुल हसन की शिकायत के बाद मामला शुरू किया गया था। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, चक 107/12-एल में रहने वाला संदिग्ध पहले इस्लामाबाद में सीनेट के लिए काम कर चुका था, लेकिन उसे उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया था। पीपीसी की धारा 295 (सी) और आतंकवाद विरोधी अधिनियम 1997 की धारा 7 के तहत दर्ज की गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि संदिग्ध ने पवित्र पैगंबर मुहम्मद (PBUH) के खिलाफ नफरत भरी सामग्री पोस्ट की। दस्तावेज़ में चार अलग-अलग पोस्ट का उल्लेख है जिसमें इस्लाम में श्रद्धेय हस्तियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की गई थीं। रिपोर्टों से पता चलता है कि एएसआई शम्स और इमरान हैदर, कांस्टेबल मुद्दसिर जहांगीर और ड्राइवर वकील अहमद के साथ चक 107/12-एल में लोअर बारी दोआब नहर के पास नियमित गश्त पर थे, जब उन्हें संदिग्ध के फेसबुक अकाउंट पर आपत्तिजनक पोस्ट मिले।
पुलिस ने इन पोस्ट के स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें USB ड्राइव में स्टोर कर लिया है। हालाँकि वे उस समय संदिग्ध को गिरफ्तार करने में असमर्थ थे, लेकिन ASP मज़ूर रहमान ने आश्वासन दिया कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, डॉन ने बताया। संदिग्ध, जो शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे हैं, ने अपने पिता के निधन के बाद सीनेट की नौकरी ले ली थी, जो पहले वहाँ क्लर्क के रूप में काम करते थे। वर्तमान में, वह गिरफ़्तारी से बच रहा है और मामला दर्ज होने के समय वह गाँव में मौजूद नहीं था।
DPO फैसल शहजाद ने बताया कि पुलिस ने संदिग्ध के परिवार को हिरासत में ले लिया है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया है। उन्होंने पुष्टि की कि इस साल अकेले साहीवाल जिले में ईशनिंदा के सात मामले दर्ज किए गए हैं। पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों की अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों द्वारा अक्सर आलोचना की जाती रही है क्योंकि वे अत्यधिक व्यापक हैं और अक्सर उनका दुरुपयोग किया जाता है, जिससे भीड़ हिंसा और न्यायेतर हत्याएँ होती हैं। इन चिंताओं के बावजूद, पाकिस्तान सरकार ने अभी तक इन कानूनों को सुधारने या निरस्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए हैं, जिन्हें कई लोग न्याय के बजाय उत्पीड़न के साधन के रूप में देखते हैं। (ANI)