ग्रीन कार्ड कतार घटाने के लिए अमेरिका में विधेयक, भारतीयों को मिलेगा फायदा

प्रभावशाली अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने परिवार व रोजगार आधारित करीब 3,80,000 अप्रयुक्त वीजा को रद्द करने के लिए कांग्रेस में एक विधेयक पेश किया है

Update: 2022-04-09 00:46 GMT

प्रभावशाली अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने परिवार व रोजगार आधारित करीब 3,80,000 अप्रयुक्त वीजा को रद्द करने के लिए कांग्रेस में एक विधेयक पेश किया है ताकि ग्रीन कार्ड के लिए भारी संख्या में इंतजार कर रहे लोगों को मौका मिल सके। इससे खासतौर पर से भारत से जाने वाले हजारों अति-कुशल आईटी पेशेवरों को ग्रीन कार्ड वीजा लाभ मिल सकेगा।

ग्रीन कार्ड, जिसे आधिकारिक तौर पर स्थायी निवास कार्ड के रूप में जाना जाता है, अमेरिका में अप्रवासियों को जारी किया गया एक दस्तावेज है जो इस बात का प्रमाण है कि धारक को स्थायी रूप से रहने का विशेषाधिकार है। सदन की आव्रजक और नागरिकता उपसमिति के अध्यक्ष जो लोफग्रेन ने 'द जम्प्स्टार्ट आवर लीगल इमिग्रेशन सिस्टम एक्ट' पेश करते हुए करीब 2,22,000 अनुपयुक्त परिवार वीजा और करीब 1,57,000 रोजगार वीजा रद्द करने का प्रस्ताव दिया है।

ये वीजा देरी या नौकरशाही के कारण इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकें। इससे आव्रजक अमेरिकी निवासियों को कानूनी स्थायी निवास का दर्जा लेने के लिए आवेदन का मौका मिलेगा। साथ ही भारतीयों को अमेरिका में काम की अनुमति के अलावा उन पर निर्भर बच्चों को यह दर्जा मिल जाएगा।

आव्रजन प्रणाली में खामी है, सुधार जरूरी

लोफग्रेन ने कहा, हम सभी जानते हैं कि हमारी आव्रजन प्रणाली में खामी है और इसमें दशकों से सुधार की आवश्यकता रही है। कांग्रेस सदस्य चु ने कहा, परिवार वीजा का इंतजार कर रहे लोगों की संख्या 40 लाख से अधिक है जो अपने प्रियजनों से फिर से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इस्तेमाल में न रहने वाले वीजा को रद्द करके आव्रजक परिवारों और कामगारों के लिए पहले से ही अटके वीजा जारी करने में मदद मिलेगी।

भारतीय प्रवासियों को मिलेगा फायदा

अमेरिकी संसद की एक प्रमुख समिति ने रोजगार आधारित प्रवासी वीजा पर प्रत्येक देश को ग्रीन कार्ड जारी करने संबंधी ऊपरी सीमा को खत्म करने और परिवार आधारित प्रवासी वीजा के लिए यह सीमा सात प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने के लिए एक कानून पारित किया है। इस विधायी कदम से, जब इसे अंतत: कानून के तौर पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, तो भारतीय प्रवासियों को इसका काफी लाभ मिलेगा।

एच-1बी : जीवनसाथी को स्वत: काम का अधिकार मिलने के लिए बिल पेश

दो अमेरिकी सांसदों कैरोलिन बॉरडॉक्स और मारिया एलविरा सालाजार ने एच-1बी के जीवनसाथी (एच-4 वीजा धारकों) को देश में काम करने का स्वत: अधिकार मिलने संबंधी एक विधेयक प्रतिनिधि सभा (निचले सदन) में पेश किया। बिल के पारित होने से भारतीयों समेत हजारों विदेशियों के जीवनसाथियों व बच्चों को लाभ मिलेगा। इसमें मौजूदा कानून को बदलकर, एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथियों को एच-4 वीजा मिलने के बाद काम का स्वत: अधिकार दिए जाने की मांग की गई है। इसके पारित होने पर वीजाधारकों को रोजगार दस्तावेज के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा।


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