Australia : नए कानूनों के तहत ऑस्ट्रेलियाई कर्मचारियों को 'डिस्कनेक्ट' करने का अधिकार दिया गया

Update: 2024-08-26 09:29 GMT
Australia कैनबरा : ऑस्ट्रेलिया Australia के राइट-टू-डिस्कनेक्ट कानून लागू हो गए हैं, जिसके तहत कर्मचारियों को अपने काम के घंटों के बाहर संपर्क से इनकार करने का अधिकार दिया गया है।सोमवार से, ऑस्ट्रेलिया में कर्मचारियों को फरवरी में संसद द्वारा पारित कानूनों के तहत अपने भुगतान किए गए घंटों के बाहर काम के संचार की निगरानी, ​​पढ़ने या जवाब देने से इनकार करने का अधिकार होगा, सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया।
स्वतंत्र थिंक टैंक ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट द्वारा 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में पाया गया कि ऑस्ट्रेलियाई कर्मचारी औसतन प्रति सप्ताह 5.4 घंटे अवैतनिक काम करते हैं, जो हर साल देश भर में 131 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ($88.9 बिलियन) के अवैतनिक काम के बराबर है।
रिपोर्ट में पाया गया कि 18-29 वर्ष की आयु के कर्मचारी सबसे अधिक अवैतनिक काम करते हैं, औसतन प्रति सप्ताह 7.4 घंटे। रोजगार और कार्यस्थल संबंध मंत्री मरे वॉट ने रविवार को कहा कि डिस्कनेक्ट करने का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि कानून प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बनाए रखे।
"जो स्वीकार्य नहीं है वह यह है कि लोग लगातार कॉल या लगातार ईमेल लेते रहें, इस उम्मीद के साथ कि वे निगरानी करेंगे और जवाब देंगे, जबकि उन्हें ऐसा करने के लिए भुगतान नहीं किया जा रहा है," उन्होंने संवाददाताओं से कहा।
हालांकि, डिस्कनेक्ट करने का अधिकार आपात स्थितियों पर लागू नहीं होता है और नए कानूनों में ऐसे मामलों के लिए अपवाद हैं जहां किसी कर्मचारी द्वारा संपर्क करने से इनकार करना अनुचित माना जाता है, जो उनकी भूमिका, संपर्क का कारण, संपर्क कैसे किया जाता है और अन्य कारकों पर निर्भर करता है।
संसद में पारित होने के बाद इस कानून की व्यावसायिक समूहों ने आलोचना की और ऑस्ट्रेलिया की व्यावसायिक परिषद (बीसीए) ने सोमवार को कहा कि इससे ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक रूप से कम उत्पादकता को और भी पीछे धकेलने का जोखिम है।
बीसीए के मुख्य कार्यकारी ब्रैन ब्लैक ने एक बयान में कहा, "ये कानून व्यवसाय करने की चुनौती में अधिक लागत और जटिलता जोड़कर ऑस्ट्रेलिया की प्रतिस्पर्धात्मकता को जोखिम में डालते हैं, और इसका मतलब है कम निवेश और कम नौकरी के अवसर।" नये कानून सोमवार से 15 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के श्रमिकों पर लागू होंगे तथा छोटे व्यवसायों पर 22 अगस्त 2025 से लागू होंगे।

(आईएएनएस)

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