संपत्ति का ब्योरा नहीं देने पर 9,590 कर्मचारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की गयी
संघीय और प्रांत सरकारों में कुल 9,590 कर्मचारियों ने वित्तीय वर्ष 2078-79 बीएस में अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं किया।
राष्ट्रीय सतर्कता केंद्र ने पहले ही प्राधिकरण के दुरुपयोग की जांच के लिए आयोग (सीआईएए) को एक रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
केंद्र के सूचना अधिकारी एवं अवर सचिव हरि प्रसाद शर्मा के अनुसार सीआईएए को संपत्ति के विवरण संबंधी प्रावधान (खंड 50), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-2002 के तहत प्रत्येक के खिलाफ 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है।
उनमें से 3,453 सिविल सेवा से हैं, 113 नेपाल पुलिस से हैं, 1,158 शिक्षक हैं और 1,902 लोग राजनीतिक नियुक्ति और अनुबंध पर नियुक्त हैं। इसी तरह प्रांत स्तर के 1027 और स्थानीय स्तर के 1917 कर्मचारियों ने संपत्ति विवरणी जमा नहीं की.