18 से कम उम्र को Facebook and Instagram पर अकाउंट लेनी होगी परमिशन

Update: 2025-01-08 14:31 GMT
Facebook and Instagram टेक न्यूज़ :अगस्त 2023 में संसद में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP) पास हुआ था। इसके मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए इजाजत लेनी जरूरी होगी। नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) नियम के तहत नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलना आसान नहीं है। अकाउंट खोलने से पहले माता-पिता की इजाजत लेना जरूरी होगा। माता-पिता से इजाजत लेने के लिए डिजिटल टोकन का इस्तेमाल किया जाएगा।
अकाउंट बनाना आसान नहीं होगा
सोशल मीडिया के जरिए बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं हैं। जिसके चलते किसी भी उम्र का बच्चा अकाउंट बना सकता है। हालांकि, नए नियमों में साफ तौर पर कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे आसानी से अकाउंट नहीं बना पाएंगे। बल्कि इसके लिए उन्हें कई शर्तें पूरी करनी होंगी। इसके लिए माता-पिता से इजाजत लेना जरूरी होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के मुताबिक वर्चुअल टोकन वेरिफिकेशन के समय जनरेट होगा और यह अस्थायी होगा। वर्चुअल टोकन डिजिटल डेटा का इस्तेमाल करके जनरेट किया जाएगा। हालांकि, आईटी सेक्टर के विशेषज्ञ इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि ड्राफ्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलते समय माता-पिता की सहमति या उनका वेरिफिकेशन तभी जरूरी होगा, जब बच्चा अपनी उम्र 18 साल से कम बताएगा। ऐसे में सवाल यह है कि जब बच्चे को अकाउंट बनाना ही है, तो वह अपनी उम्र कम क्यों बताएगा।
अपनी राय दे सकते हैं
इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने ड्राफ्ट पर 18 फरवरी तक आम जनता की राय मांगी है। कोई भी व्यक्ति इस पर अपनी निजी राय दे सकता है। सभी की राय लेने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। जिसके बाद सरकार नियमों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।
प्राइवेसी के लिए कोई दिक्कत नहीं
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वेरिफिकेशन के लिए डिजिटल टोकन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिसमें अभिभावकों को अनुमति देने या न देने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो टोकन इस्तेमाल किया जाएगा। वह अस्थायी होगा। यानी प्राइवेसी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है।
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