30 सितंबर से पहले म्यूचुअल फंड निवेशक नॉमिनी

Update: 2023-09-23 13:02 GMT
म्यूच्यूअल फंड नॉमिनेशन डेडलाइन: अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा नजदीक आ रही है। अगर आपने इसमें निवेश किया है, लेकिन नॉमिनी नहीं जोड़े हैं तो 30 सितंबर 2023 से पहले यह काम पूरा कर लें। गौरतलब है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पहले नामांकन की समय सीमा 31 मार्च 2023 तक तय की थी लेकिन बाद में इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। ऐसे में अब इस काम को पूरा करने के लिए 30 सितंबर 2023 तक का समय है.
25 लाख निवेशकों ने अपने नॉमिनी अपडेट नहीं किए हैं
देश में ऐसे कई एमएफ निवेशक हैं जिन्होंने नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं की है। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के आंकड़ों के मुताबिक, 25 लाख से ज्यादा पैन कार्ड धारक ऐसे हैं जिन्होंने अपने म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, KFintech का डेटा शामिल नहीं किया गया है. ऐसे में नामांकन पूरा नहीं करने वालों की संख्या बढ़ जायेगी.
यदि नामांकन पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा?
सेबी अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई निवेशक 30 सितंबर, 2023 तक नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो ऐसे खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे। इसके बाद आप अपने खाते से कोई निकासी या निवेश नहीं कर पाएंगे. ऐसे में इस समस्या से बचने के लिए इस काम को जल्द से जल्द पूरा करें।
नामांकन कैसे करें
म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन का काम आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। जिन लोगों ने ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से निवेश किया है, उन्हें फॉर्म भरना चाहिए और इसे सीधे आरटीए (रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट) के पास जमा करना चाहिए। जबकि ऑनलाइन माध्यम में आप लॉग इन करके केवल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए ही नामांकन पूरा कर सकते हैं।
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