नई दिल्ली: टेलीकॉम विभाग (DoT) ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे उस नियम को सख्ती से लागू करें जिसके तहत किसी ऐसे सब्सक्राइबर को नया मोबाइल कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता जिसके पास पहले से ही नौ सिम हैं। गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।
सर्कुलर में कहा गया है, "24 अगस्त 2026 से, TSP (टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर) ऐसे हर सब्सक्राइबर की पहचान करने के लिए ज़रूरी तकनीकी और संगठनात्मक उपाय करेंगे जो तय सीमा से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन लेना चाहता है। वे उसे सूचित करेंगे कि उसके पास पहले से ही किसी व्यक्ति के लिए अनुमत अधिकतम संख्या में मोबाइल कनेक्शन हैं और इसलिए, उसे नया मोबाइल कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है।"
इन निर्देशों के तहत ग्राहकों को कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) में इस बात की घोषणा भी करनी होगी कि उनके नाम पर अलग-अलग टेलीकॉम ऑपरेटरों और लाइसेंस प्राप्त सर्विस एरिया में पहले से कितने मोबाइल कनेक्शन हैं। DoT ने कहा कि संबंधित लाइसेंस प्राप्त सर्विस एरिया (LSA) इन निर्देशों के लागू होने से जुड़े मामलों पर फैसला लेने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे।
DoT के सर्कुलर में बताया गया है कि जिन सब्सक्राइबर्स ने तय सीमा से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन ले लिए हैं, उनकी जानकारी इसके डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) पर उपलब्ध है।
DoT ने टेलीकॉम ऑपरेटरों की ऐसे सब्सक्राइबर्स की पहचान करने में मदद के लिए एक सिस्टम भी बनाया है। 23 अगस्त से, DIP पर उन सभी सब्सक्राइबर्स की फोटो की एक प्रतिनिधि छवि (रिप्रेजेंटेटिव इमेज) उपलब्ध होगी, जिन्होंने अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन की तय सीमा पूरी कर ली है।
DIP अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों द्वारा दी गई सब्सक्राइबर जानकारी का इस्तेमाल करता है। यह जानकारी टेलीकॉम कंपनियों के लिए उन सब्सक्राइबर्स की पहचान करने के लिए उपलब्ध है जिन्होंने 9 सिम कार्ड की अधिकतम सीमा पूरी कर ली है।
सर्कुलर में कहा गया है, "जब तक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ऐसे उपाय लागू नहीं किए जाते, तब तक कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) की शर्तों के अनुसार, तय सीमा से ज़्यादा एक्टिवेट किए गए किसी भी मोबाइल कनेक्शन को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह सस्पेंशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि मोबाइल कनेक्शन की अनुमत सीमा पार करने से जुड़ा मामला सुलझ नहीं जाता।"
9 अगस्त 2012 को जारी मौजूदा निर्देशों के तहत, कोई भी ग्राहक देश भर में सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडरों और सभी लाइसेंस प्राप्त सर्विस एरिया में अधिकतम नौ मोबाइल कनेक्शन ले सकता है। हालांकि, कुछ इलाकों में यह सीमा कम है। जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ-ईस्ट में सब्सक्राइबर्स अधिकतम छह मोबाइल कनेक्शन ले सकते हैं। सरकार इस अधिकतम सीमा को सख्ती से लागू करना चाहती है।
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