THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: आईएएस अधिकारी डॉ. बी अशोक को स्थानीय स्वशासन सुधार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने संबंधी सरकारी आदेश को रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने अशोक की याचिका पर हस्तक्षेप किया। कैट ने कहा कि कैडर से बाहर के पद पर नियुक्ति के समय अधिकारी की सहमति नहीं ली गई और स्थानीय स्वशासन सुधार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने का आदेश नियमों का पालन किए बिना दिया गया। कैट ने जनवरी में उन्हें आईएएस कैडर से बाहर स्थानीय स्वशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष पद पर स्थानांतरित करने संबंधी सरकारी आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी थी।
न्यायमूर्ति ए हरिपाल की अध्यक्षता वाले और वी रेमा मैथ्यू वाले न्यायाधिकरण ने अशोक की याचिका पर विचार किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें स्थानांतरित करना अवैध था। सरकार ने बताया था कि स्थानांतरण प्रभावी हो गया है और अशोक के स्थान पर टिंकू बिस्वाल को कृषि विभाग के प्रधान सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, लेकिन न्यायाधिकरण ने इसे स्वीकार नहीं किया। अब अंतिम आदेश आ गया है। बी अशोक राज्य में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। अशोक ने तर्क दिया कि सरकार की कार्रवाई अखिल भारतीय सेवा नियम, 1954 और आईएएस अधिकारियों के लिए प्रतिनियुक्ति दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।