डेटा संरक्षण विधेयक के उल्लंघन के लिए सरकार को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा: सूत्र
नई दिल्ली (आईएएनएस)| डेटा उल्लंघन के मामले में यहां तक कि सरकार को भी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के प्रावधानों के अनुसार जवाबदेह ठहराया जाएगा। उच्च पदस्थ सूत्रों ने यह यह बात कही। सरकार ने शुक्रवार को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए प्रस्तावित विधेयक का मसौदा जारी किया था।
सूत्रों ने बताया कि बिल डिजिटल डेटा से संबंधित पहलुओं को कवर करेगा और उन संस्थाओं को जवाबदेह ठहराएगा, जो डेटा का मुद्रीकरण कर रही हैं।
सूत्र ने कहा कि डेटा उल्लंघन के मामले में सरकार को भी छूट नहीं दी जाएगी।
मसौदा कानून ने सरकार द्वारा डेटा न्यासी के रूप में अधिसूचित कुछ संस्थाओं को डेटा संग्रह के उद्देश्य से विवरण साझा करने सहित विभिन्न अनुपालनों से छूट दी है।
सूत्र ने बताया कि बिल के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर डेटा फिड्यूशरीज या उनकी ओर से डेटा संसाधित करने वाली संस्थाओं पर 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया है।