विशेष न्यायालय ने किशोर गृह में यौन उत्पीड़न करने वालों को 20 साल जेल की सजा सुनाई

भरतपुर: विशेष न्यायालय ने सरकारी किशोरगृह में किशोर का यौन उत्पीड़न करने वाले दो युवकों को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना के वक्त पीड़ित भी दोषियों के साथ किशोरगृह मे रह रहा था। दोषियों ने कुछ अन्य के साथ मिल …

Update: 2023-12-15 00:35 GMT

भरतपुर: विशेष न्यायालय ने सरकारी किशोरगृह में किशोर का यौन उत्पीड़न करने वाले दो युवकों को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना के वक्त पीड़ित भी दोषियों के साथ किशोरगृह मे रह रहा था। दोषियों ने कुछ अन्य के साथ मिल कर एक अन्य किशोर का भी यौन उत्पीड़न किया था।

उस केस का ट्रायल जारी है। पॉस्को मामले के विशेष न्यायालय संख्या एक ने कुम्हेर थाना क्षेत्र स्थित मोहल्ला चैलपुरा निवासी विष्णु कुमार और चिकसाना थाना क्षेत्र स्थित नगला बरताई निवासी सुरेन्द्र सिंह को 20 साल जेल की सजा दी है। जज दीपा गुर्जर ने ट्रायल के बाद दोनों को एक किशोर के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया है।

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