आरजी कर मामला : पीड़िता के पिता ने कहा, 'न्याय पाने के लिए जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे'
पानीहाटी: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार-हत्या मामले में पीड़िता के पिता ने रविवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात की। उन्होंने कहा कि न्याय पाने के लिए हम कोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे।
बंगाल सरकार पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता सिर्फ बयान देते हैं कि हमारे साथ उनकी सहानुभूति है। मैं कुणाल घोष से कहना चाहता हूं कि सियालदह कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे पढ़ें।
सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए पीड़िता के पिता ने कहा कि सीबीआई ने जो काम किया है ऐसा नहीं करना चाहिए था। भारत की प्रमुख जांच एजेंसी ने जिस तरह से केस की जांच की है। हमने कोर्ट के सामने यह सारी बाते रखी हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की तारीख है। देखते हैं कि कोर्ट का क्या रुख रहता है।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में कोलकाता के सियालदह कोर्ट ने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप-हत्या के मामले में दोषी सिविक वालंटियर संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस फैसले पर पीड़िता के पिता ने असंतोष जताया था। उन्होंने मीडिया से कहा था कि दोषी को फांसी इसलिए नहीं हुई क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ठीक से जांच नहीं की। दोषी संजय को मौत की सजा नहीं दी गई क्योंकि सीबीआई उसके खिलाफ उचित सबूत पेश नहीं कर सकी। इसलिए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
गौरतलब है कि पिछले साल 9 अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था। कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले सबूतों के आधार पर जांच की। इसके बाद सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था।
संजय रॉय इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चार्जशीट में मुख्य आरोपी है। संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, धारा 66 और धारा 103 (आई) के तहत दोषी ठहराया गया था।