इमरान खान के खिलाफ मानहानि मामले को इस्लामाबाद कोर्ट ने किया खारिज

Update: 2024-03-17 04:09 GMT
इस्लामाबाद : इस्लामाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ 20 अरब पीकेआर के मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया।
जुलाई 2014 में, पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार मुहम्मद चौधरी ने 2013 के आम चुनावों में कथित रूप से धांधली के लिए इमरान खान को 20 बिलियन पीकेआर का मानहानि नोटिस जारी किया।
इमरान खान से माफी की मांग की
नोटिस के बाद, चौधरी की कानूनी टीम को धमकी दी गई है कि अगर इमरान खान ने अपने बयानों के लिए माफी नहीं मांगी तो वे कानूनी कार्यवाही शुरू कर देंगे। चौधरी ने औपचारिक रूप से जनवरी 2015 में मुकदमा दायर किया। मुकदमे में, पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने 27 जून 2014 को जारी एक बयान में इमरान खान पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और न्यायपालिका के खिलाफ निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया।
फैसला इमरान खान के पक्ष में है
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, अदालत ने चौधरी द्वारा दायर मुकदमे को खारिज करते हुए इमरान खान के पक्ष में फैसला सुनाया और मानहानि के मुकदमे पर रोक लगा दी। अदालत ने यह भी कहा कि मानहानि अध्यादेश 2022 के तहत, एक वादी को मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन के बारे में पता चलने की तारीख से छह महीने के भीतर दावा लाना आवश्यक है। ऐसा न करने पर मानहानि विनियम 2002 की धारा 12 के तहत दावा खारिज कर दिया जाएगा।
इमरान ने अभी कहा?
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक फिलहाल अदियाला जेल में बंद हैं। अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव में पद से हटाए जाने के बाद उन्हें कई कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस बीच, पाकिस्तान में 8 फरवरी के चुनावों में पीटीआई उम्मीदवारों का दबदबा रहा।
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