युवक के साथ संबंध बनाने के लिए युवती को किया गया मजबूर, दो आरोपी गिरफ्तार

आरोपी गिरफ्तार

Update: 2021-04-12 12:59 GMT

वो तुम्हे लाइक करता है, तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता है. तुम उसकी इच्छा पूरी कर दो वरना तुम्हारे घरवालों को हम ये बताएंगे कि तुम्हारा उसके साथ शारीरिक संबंध हो चुका है और तुम्हारी इज्जत हर जगह उछाल देंगे. कुछ इन शब्दों के साथ एक जान पहचान की ही महिला ने 18 साल की एक लड़की को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है.

पीड़िता की शिकायत पर इस घटना का खुलासा 7 अप्रैल को हुआ. पीड़िता का महिला के घर आना-जाना था. महिला पर पीड़िता के घरवालों को भरोसा था. लेकिन उस महिला विश्वास की लाज नहीं रखी और अपनी पहचान की ही एक युवती को एक लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया. यह घटना जलगाव जिले की है. आरोपी विवेक महेंद्र मराठे (20, हरिविट्ठल नगर) पर एमआईडीसी पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज किया है और आरती सचिन महाजन (शहापुर) को भी आरोपी बनाया गया है.
बलात्कार का केस दर्ज
दोनों आरोपियों के खिलाफ शनिवार रात को केस दर्ज किया गया और रविवार को इन दोनों को अरेस्ट किया गया. इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने मराठे को 13 अप्रैल तक के लिए पुलिस हिरासत में और आरती को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
क्या है पूरा मामला?
पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जलगाव जिले के एक गाव में 18 साल की एक युवती अपने परिवार के साथ रहती है. इस युवती की पहचान आरती सचिन महाजन नाम की महिला से थी. 7 अप्रैल को रात 11 बजे के करीब ये युवती अपने घर में अकेली थी. इसका फायदा उठाते हुए आरती महाजन ने इस लड़की से कहा कि विवेक मराठे तुम्हें पसंद करता है. वो तुम्हारे साथ शारिरिक संबंध बनाना चाहता है. तुम इसके लिए राजी हो जाओ वरना मैं तुम्हारे माता-पिता को यह बताऊंगी कि तुमने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं. ऐसी धमकी देकर आरती महाजन ने इस युवती को विवेक मराठे के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. युवती ने अपनी शिकायत में बताया है कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद विवेक मराठे ने किसी को इस घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी.
इस प्रकरण में पीड़िता की शिकायत के आधार पर एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया पुलिस उपनिरीक्षक विशाल वाठोरे ने दोनों आरोपियों को रविवार न्यायालय में हाजिर किया. न्यायालय ने आरोपी विशाल वाठोरे को 13 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में और आरोपी आरती महाजन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
Tags:    

Similar News

-->