काम की खबर: कोरोना संकट के बीच कैसे मनाएं त्योहार?...सरकार ने बताया सबकुछ

Update: 2020-10-21 02:53 GMT

अगले दो महीनों के दौरान देशभर में कई बड़े त्योहार हैं. नवरात्र का आगाज हो गया है. उसके बाद दिवाली और फिर छठ-पूजा है. नवरात्र के दौरान देश के कई हिस्सों में राम-लीला का आयोजन किया जाता है. जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. लेकिन इस बार कोरोना महामारी के बीच सभी त्योहारों का आयोजन हो रहा है. ऐसे में सावधानी ही एकमात्र बचाव है. 

दरअसल, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संकट के बीच त्योहारों के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें. इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय की ओर से त्योहारों के दौरान सांस्‍कृतिक कार्यक्रमों को लेकर खास गाइडलाइंस (SOP) जारी की गई है. सरकार का कहना है कि इन नियमों का सख्ती से पालन करते हुए सभी तरह के कार्यक्रम होंगे. इससे कलाकारों और दर्शकों में कार्यक्रम को लेकर हौसला बना रहेगा.

सबसे पहले केंद्र सरकार का कहना है कि कंटेनमेंट जोन के भीतर किसी भी सांस्‍कृतिक कार्यकलाप की अनुमति नहीं दी जाएगी. राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र अपने क्षेत्र मूल्‍यांकन के अनुसार अतिरिक्‍त उपायों के प्रस्‍ताव पर विचार कर सकते हैं. 

एक-दूसरे से हर समय कम से कम 6 फीट की पर्याप्‍त दूरी रखें. फेस कवर/मास्‍क का हर समय उपयोग करना अनिवार्य किया जाना चाहिए. कार्यक्रम से पहले और उसके बाद स्‍थल का सैनिटाइजेशन करना जरूरी है. परिसर के भीतर सामान्‍य क्षेत्रों के साथ-साथ प्रवेश और निकास बिन्‍दुओं पर विशेष रूप से, स्‍पर्श-रहित प्रकार के हैंड सैनिटाइजर की उपलब्‍धता.

विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले मास्‍क, दस्‍तानों या अन्‍य उपकरणों को उचित ढंग से फेंकने के लिए विशेष रूप से चिह्नित कूड़ेदान मुख्‍य स्‍थानों पर उपलब्‍ध कराए जाने चाहिए. सभी आगंतुकों/कर्मचारियों/कलाकारों/सहायक दल और अन्‍य व्‍यक्तियों को उपयुक्‍त मोबाइल फोन में आरोग्‍य सेतु एप इंस्‍टॉल करने और उपयोग करने की सलाह दी जाएगी.

श्‍वसन शिष्‍टाचार का सख्‍ती से पालन किया जाए. इसमें खांसते/छींकते समय एक टिश्यू/रुमाल/कोहनी से मुंह और नाक को ढकने का सख्‍ती से पालन करना और उपयोग किए गए टिश्यू को सही तरीके से फेंकना शामिल है. सभी को अपने स्‍वास्‍थ्‍य की स्‍वयं जांच करना और किसी भी बीमारी के बारे में राज्‍य और जिला हेल्‍पलाइन को शीघ्र सूचित करना जरूरी है. थूकना पूर्णत: वर्जित है. 

परिसर में संदिग्‍ध मामले या पुष्टि किए गए मामले में-

बीमार व्‍यक्ति को एक ऐसे कमरे या स्‍थान में रखें जहां वह दूसरों से अलग रहे. डॉक्‍टर द्वारा जांच किए जाने के समय तक उन्‍हें एक मास्‍क/फेस कवर प्रदान किया जाए. निकटतम चिकित्‍सा सुविधा केन्‍द्र (अस्‍पताल/क्लिनिक) को तत्‍काल सूचित करें या राज्‍य या जिला हेल्‍पलाइन से संपर्क करें. 

स्टाफ सदस्यों के लिए दिशानिर्देश-

सभी स्‍टाफ कर्मचारियों के लिए फेस कवर/मास्‍क का उपयोग अनिवार्य है और मेजबान संस्‍थान द्वारा ऐसे फेस कवर पर्याप्‍त मात्रा में उपलब्‍ध कराए जाने चाहिए. स्‍टाफ को अपनी नाक और मुंह हर समय पर उचित रूप से ढकने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए. 

कलाकारों एवं सहायक कलाकारों के लिए दिशानिर्देश (कार्यक्रम विशेष)-

प्रकाश व्‍यवस्‍था, ध्‍वनि व्‍यवस्‍था, मेक-अप, परिधान वगैरह उपलब्‍ध कराने में कार्यरत सहायक दल सहित सभी बाहरी कलाकारों और सहायक दल को परामर्श दिया जाए कि वे मेजबान संस्‍थान के संबंधित प्राधिकारियों को वैध कोविड निगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्‍तुत करें. यह जांच उस कार्यक्रम से 7 दिन पूर्व की गई हो. यदि संभव हो तो प्रबंधन/सृजनात्‍मक एजेंसी द्वारा स्‍थल पर एक मोबाइल जांच यूनिट उपलब्‍ध कराई जा सकती है. 

यह परामर्श दिया जाता है कि रंगमंच सामग्री का उपयोग कम से कम किया जाए और परिसर में पहले से ही निर्धारित सामग्री के अतिरिक्‍त किसी नए उपकरण को लाने से बचना चाहिए. प्रोडक्‍शन हाउस यह अवश्‍य सुनिश्चित करें कि सहायक दल के कम से कम लोग परिसर में आएं. स्टेज पर और रिहर्सल के समय को छोड़कर कलाकार हर समय मास्‍क पहनेंगे.

ग्रीन रूम्स के लिए दिशानिर्देश-

सभी कलाकारों को उनकी वेश-भूषा का कुछ भाग (परिधान, केश सज्‍जा, मेक-अप आदि) उनके आवास पर ही तैयार करने के लिए प्रोत्‍साहित किया जाए ताकि ग्रीन रूम में कम से कम सहायता की आवश्‍यकता सुनिश्चित की जा सके. परिधान बदलने और मेक-अप के लिए ग्रीन रूम का उपयोग करते समय आपस में पर्याप्‍त दूरी रखने का परामर्श दिया जाता है.

ग्रीन रूम में उपस्थित कलाकार/स्‍टाफ यह अवश्‍य सुनिश्चित करें कि एक-दूसरे के साथ कम से कम बातचीत की जाए ताकि मुंह से निकलने वाली हवा कम से कम फैले. सभी ग्रीन रूम प्रत्‍येक उपयोग से पहले और बाद में अच्‍छी तरह सैनिटाइज किए जाने चाहिए. 

मंच के लिए दिशानिर्देश-

जहां तक संभव हो सके, मंच पर आपस में पर्याप्‍त दूरी रखने का परामर्श दिया जाए. विशेषकर लंबे नाटकों/संगीतमय/नृत्‍य प्रस्‍तुतियों और अन्‍य सांस्‍कृतिक प्रस्‍तुतियों के दौरान. प्रत्‍येक उपयोग से पहले और बाद में मंच को अच्‍छी तरह से सैनिटाइज किया जाना चाहिए. 

कलाकारों द्वारा कार्यक्रम स्‍थल में प्रवेश करने से पहले और इसके अलावा, प्रस्‍तुति पेश करने से पहले उनके अपने उपकरणों यथा संगीत वाद्ययंत्रों का सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए. प्रबंधनकर्ता कार्यक्रम स्‍थल पर सैनिटाइजेशन का प्रावधान अवश्‍य करें. (Photo: File)

प्रवेश और निकासी स्थानों के लिए दिशानिर्देश-

मास्‍क के बिना प्रवेश पूर्णत: वर्जित होगा. आगंतुक, संरक्षक और दर्शकगण नाक और मुंह को ढकते हुए उचित रूप से हर समय मास्‍क पहनेंगे. प्रबंधनकर्ता उन आगंतुकों की पहचान और जांच करेंगे जो इस मूल नियम का उल्‍लंघन कर रहे हों और उनके द्वारा सहयोग न किए जाने की स्थिति में वे आगंतुक/संरक्षक/दर्शकगण को कार्यक्रम स्‍थल छोड़ने के लिए कहेंगे. 

सभी प्रवेश बिंदुओं पर सभी आगंतुकों/स्‍टाफ की थर्मल स्‍क्रीनिंग की जाएगी. परिसर में केवल बिना लक्षण वाले व्‍यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.

सभी एंट्री प्वाइंट और कार्य करने के क्षेत्रों पर हाथों को सैनिटाइज करने का प्रावधान किया जाएगा. सभागार और परिसर में दर्शकों के प्रवेश और वहां से उनकी निकासी के लिए निर्धारित पंक्ति चिह्नक उपलब्‍ध कराए जाएंगे.

खाने-पीने की वस्‍तुएं और पेय पदार्थ उपलब्‍ध कराने के लिए दिशानिर्देश-

अगर संभव हो तो सभी कलाकारों और स्‍टाफ को घर से ही अपना भोजन लाने और खाने-पीने के स्‍थानों/कैफेटेरिया में आपस में दूरी रखने के लिए प्रोत्‍साहित किया जाए. जिन सहायक दल और कलाकारों को भोजन की आवश्‍यकता हो उन्‍हें पैकेट बंद भोजन उपलब्‍ध कराया जा सकता है. कैफेटेरिया में खाने की मेजों पर भीड़ नहीं होनी चाहिए. सीटों के बीच पर्याप्‍त दूरी रखी जाए. खाने के लिए डिस्‍पोजेबल बर्तनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए. 

बुकिंग और भुगतान के लिए दिशानिर्देश-

टिकटों को जारी करने/उनका सत्‍यापन करने/उनका भुगतान करने के लिए डिजिटल संपर्क-रहित लेन-देन प्रक्रिया को अधिक वरीयता दी जाएगी. सभी सांस्‍कृतिक संस्‍थाओं को उनके कार्यक्रमों के लिए टिकटों की ऑनलाइन खरीद आरंभ करने के लिए प्रोत्‍साहित किया जाएगा. संपर्क में आने वाले व्‍यक्ति का पता लगाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु सभी उपभोक्‍ताओं के संपर्क विवरण टिकटों की बुकिंग के समय पर लिए जाने चाहिए.

बॉक्‍स ऑफिस पर टिकटों की खरीद को पूरे दिन खुला रखा जाना चाहिए और बिक्री काउंटर पर भीड़ से बचने के लिए अग्रिम रूप से बुकिंग की अनुमति दी जानी चाहिए. बॉक्‍स ऑफिस पर लोगों की पंक्ति को प्रबंधित करने के दौरान आपस में दूरी बनाए रखने के लिए फर्श संकेतकों का उपयोग किया जाना चाहिए. 

बैठने की व्यवस्था के लिए दिशानिर्देश-

सभागारों/बंद प्रस्‍तुति स्‍थलों में दर्शकों की उपस्थिति बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिकतम 200 व्‍यक्तियों की ही अनुमति होगी. सभागार/बंद प्रस्‍तुति स्‍थलों के अंदर बैठने की व्‍यवस्‍था इस प्रकार की जाएगी कि आपस में पर्याप्‍त रूप से दूरी कायम रखी जा सके. 

'इस पर नहीं बैठें' के चिह्न वाली सीटें बुकिंग (टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग और बॉक्‍स ऑफिस बुकिंग दोनों के लिए) के दौरान चिह्नित कर दी जानी चाहिए. सभागारों/प्रस्‍तुति स्‍थलों के भीतर 'इस पर नहीं बैठें' चिह्न वाली सीटों पर टेप लगा दी जानी चाहिए या उन्‍हें चमकीले मार्कर से चिह्नित किया जाना चाहिए ताकि लोग इन पर न बैठें और हर समय आपस में पर्याप्‍त दूरी सुनिश्चित की जा सके. खुले स्‍थानों पर एक ही पंक्ति में 2 सीटों के बीच और दो पंक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखी जानी चाहिए. भारी भीड़ से बचना चाहिए.

कार्यक्रम प्रस्तुति के समय से संबंधित दिशानिर्देश-

स्‍थल पर भीड़ जमा होने से बचने हेतु प्रस्‍तुतियों के लिए अलग-अलग समय रखा जाए. किसी सभागार में प्रस्‍तुति शुरू होने का समय, मध्‍यांतर अवधि और समाप्‍त होने का समय उसी स्‍थल पर किसी अन्‍य सभागार में किसी अन्‍य प्रस्‍तुति के शुरू होने का समय, मध्‍यांतर अवधि या समाप्‍त होने का समय एक नहीं होना चाहिए. 

कार्यक्रम/समारोह की शुरुआत और समापन के लिए दिशानिर्देश-

कार्यक्रम की शुरुआत या समापन के समय पर कलाकारों के सम्‍मान समारोह आयोजन से बचा जा सकता है क्‍योंकि इससे सुरक्षित दूरी कायम रखने के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना कठिन हो जाएगा. कार्यक्रम के दौरान, कार्यक्रम से पहले या बाद में कलाकारों से बात करने/उन्‍हें बधाई देने/उनके साथ तस्‍वीर लेने जैसे कार्यों के लिए दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी क्‍योंकि यह सुरक्षित दूरी संबंधी मानकों के विरूद्ध होगा. 

वातानुकूलन/कूलिंग के संबंध में दिशानिर्देश-

वातानुकूलन/वेंटिलेशन के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा, जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ निम्‍नलिखित पर जोर दिया गया है. सभी उपकरणों का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए. यथासंभव ताजी हवा लेनी चाहिए. पर्याप्‍त क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए.

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