जब हाई कोर्ट बोला- मुस्लिम लड़की शादी के लिए स्वतंत्र, पढ़े क्यों कहा ऐसा...
संविधान के मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।
High Court on Muslim Girl Marriage: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों के शादी के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है. एक 17 वर्षीय मुस्लिम लड़की के बिना अपने परिवार और रिश्तेदार के सहमति से हिंदु लड़के के शादी करेने के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया की वह इस जोड़े को सुरक्षा प्रदान करे. हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि मुस्लिम लड़की के युवा होने के बाद वह जिसे भी पसंद करे उससे शादी करने के लिए स्वतंत्र है. अगर वह जोड़ा बराबरी का है तो पैरेंट्स को इसपर रोक लगाने का कोई हक नहीं है.
मुस्लिम लड़की शादी के लिए स्वतंत्र
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस हरनेश सिंह गिल ने कहा कि कानून स्पष्ट है कि एक मुस्लिम लड़की की शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित होती है. पुस्तक के अनुच्छेद 195 के अनुसार, ' मोहम्मडन कानून के सिद्धांत 'याचिकाकर्ता नंबर 1 (लड़की) 17 वर्ष की होने के कारण, सर दिनशाह फरदुनजी मुल्ला द्वारा, अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह का अनुबंध करने के लिए सक्षम है. याचिकाकर्ता नंबर 2 (उसकी साथी) की उम्र करीब 33 साल बताई जा रही है. इस प्रकार, याचिकाकर्ता नंबर 1 विवाह योग्य आयु का है जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा परिकल्पित किया गया है.
संविधान के मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता
न्यायमूर्ति गिल ने कहा, "अदालत इस तथ्य पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती है कि याचिकाकर्ताओं की आशंकाओं को दूर करने की जरूरत है. केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं ने अपने परिवार के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध शादी कर ली है, उन्हें संविधान में परिकल्पित मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है." याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मुस्लिम कानून के तहत यौवन और बहुमत एक समान हैं, और एक अनुमान है कि एक व्यक्ति 15 वर्ष की आयु में वयस्कता प्राप्त करता है. वकील ने यह भी तर्क दिया कि एक मुस्लिम लड़का या मुस्लिम लड़की जो यौवन प्राप्त करती है, उसे अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी करने की स्वतंत्रता है और उनके अभिभावक को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है.
क्या कहती है दिनशाह फदुनजी मुल्ला की किताब
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सर दिनशाह फरदुनजी मुल्ला की पुस्तक 'प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मडन लॉ' का अनुच्छेद 195 विवाह की क्षमता को परिभाषित करता है - स्वस्थ दिमाग का प्रत्येक मुसलमान, जिसने यौवन प्राप्त कर लिया है, विवाह के अनुबंध में प्रवेश कर सकता है.