राजस्थान। कोटा के पॉक्सो कोर्ट-3 ने 6 साल की एक मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है. जज दीपक दुबे ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों के खिलाफ एक सख्त संदेश भी दिया.
ओ मेरी नन्ही मासूम परी रानी, तुम खुश हो जाओ. तुम्हे रुलाने वाले दुष्ट राक्षस को हमने जिंदगी की आखिरी सांस तक के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया. तुम इस धरती पर निडर होकर अपने सपनों को खुले आसमान में पंख लगाकर उड़ सकती हो. तुम सदैव हंसती रहो, चहकती रहो, बस! यही प्रयास है हमारा.
यहां ऊपर लिखी यह चंद लाइनें किसी कवि या लेखक की नहीं है बल्कि राजस्थान के कोटा में पॉक्सो न्यायालय में जज ने एक फैसले के दौरान लिखी है. कोटा के पॉक्सो कोर्ट-3 ने 6 साल की एक मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है. जज दीपक दुबे ने फैसला सुनाते हुए बालिकाओं को बचाने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त संदेश भी दिया. बता दें कि 13 नवंबर 2021 को पीड़ित बच्ची के पिता ने दीगोद थाने में शिकायत देकर बताया था कि उनकी 6 साल की लड़की के साथ उर्दू पढ़ाने वाले मौलवी ने दुष्कर्म को अंजान दिया है. पिता की शिकायत के मुताबिक उनकी बेटी दोपहर 3 बजे के करीब पढ़ने के लिए मौलवी अब्दुल रहीम के पास गई जिसेक बाद 4 बजे वह घर रोती हुई वौटी जिसके बाद बेटी ने बताया कि उसके साथ गलत काम हुआ है.
परिजनों को घटना का पता चलने के बाद बच्ची को थाने ले जाकर मामला दर्ज करवाया गया. पुलिस ने धारा 376 आईपीसी व पॉक्सो अधिनियम 2012 में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की. बता दें कि घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था. पुलिस ने बच्ची के बयान और साक्ष्यों के आधार पर जांच के बाद आरोपी अब्दुल रहीम (43) के खिलाफ अपराध साबित कर गिरफ्तार किया.