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Update: 2022-02-27 14:30 GMT

प्रेमिका की शादी कहीं और होने पर आत्महत्या करने की कोशिश में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक युवक को अदालत ने बरी कर दिया है. 2017 में कथित तौर पर युवक ने उस वक्त आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जब उसकी प्रेमिका ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था.


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दरअसल 13 मई 2017 को मुंबई के खार इलाके में एक शख्स ने उस महिला के घर के सामने खुद पर चाकू से वार कर लिया था, जिससे वो शादी करना चाहता था. पुलिस को सूचना मिलने पर उसे भाभा अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि उस व्यक्ति ने जहर भी खा लिया था.
पुलिस को पता चला कि 2011 से 2016 के बीच उस शख्स का कॉलेज में एक महिला से अफेयर चल रहा था. 12 मई को महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि युवक उसे बार-बार धमकी दे रहा था कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो आत्महत्या कर लेगा.
अगले दिन, उस व्यक्ति ने सच में महिला के घर के बाहर जहर पी लिया और आत्महत्या करने के लिए अपने पेट पर चाकू से हमला किया. युवक ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि महिला ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था
उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 309 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस धारा के तहत "जो कोई भी आत्महत्या करने का प्रयास करता है और इस तरह के अपराध में शामिल होता है उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाता है जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है."
अदालत में बचाव पक्ष ने तीन गवाह पेश किए जबकि पुलिस के चश्मदीद ने कहा कि उसने सिर्फ युवक को घायल देखा था. एक अन्य गवाह और महिला के चचेरे भाई ने कहा कि वह शोर सुनकर ही घर से बाहर आया था और यह नहीं देखा था कि आदमी कैसे घायल हुआ.
महिला ने अदालत को बताया कि वह आरोपी से परिचित थी क्योंकि वह उसके कॉलेज में था. उनके बीच दोस्ती थी. उसने आरोपी से दोस्ती तोड़ने को कहा. एक दिन आरोपी उसके घर आया और दरवाजा खटखटाया. उसकी मां ने दरवाजा खोला तो देखा कि आरोपी वहीं पड़ा है. उसके पेट से खून बह रहा था. हालांकि उसने यह भी कहा कि उसे नहीं पता कि आरोपी कैसे घायल हुआ.
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