उद्घाटन का इंतजार, इन दो जिलों में मैनुअल नहीं होगी पासिंग

Update: 2025-02-13 11:27 GMT
Shimla. शिमला। प्रदेश के दो जिलों सोलन व हमीरपुर में ऑटोमेटिक व्हीकल टेस्टिंग सेंटर तैयार कर लिए गए हैं। इनके उद्घाटन का इंतजार चल रहा है, जिसके लिए समय मांगा है। हमीरपुर का सेंटर नादौन में बना है जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उद्घाटन करेंगे, जबकि सोलन के सेंटर का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री से करवाया जाएगा। इनके लिए समय मांगा लिया गया है। भविष्य में इन दोनों जिलों में वाहनों की पासिंग मैनुअल तरीके से नहीं होगी बल्कि ऑटोमेटिक सेंटरों में इनकी पासिंग होगी। इन पर नए सिरे से नियम लागू होंगे। परिवहन विभाग का दावा है कि इन दो जिलों के अलावा चार अन्य जिलों में इस साल के अंत तक ऑटोमेटिक सेंटर स्थापित कर दिए जाएंगे।
लगभग छह जिलों में वाहनों की मैनुअल आधार पर पासिंग बंद हो जाएगी। इसके स्थान पर अब स्वचलित परीक्षण केंद्र (ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन) में वाहनों की पासिंग की जाएगी। हिमाचल में छह स्वचलित परीक्षण केंद्र खोले जाने हैं। इसमें दो सरकारी व चार निजी क्षेत्र में खोले जा रहे हैं। सोलन और हमीरपुर जिला में सरकारी क्षेत्र का स्वचलित परीक्षण केंद्र खुलेगा। ये दोनों केंद्र पिछले काफी समय से प्रस्तावित थे, जो बनकर तैयार हैं। परिवहन विभाग ने इनके लिए उद्घाटन का समय भी मांग लिया है। इसी तरह बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा व सोलन जिला के नालागढ़ में निजी क्षेत्र में यह केंद्र खोले
जाएंगे।
ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन के क्रियाशील होने के बाद वाहनों की पासिंग के लिए एमवीआई से डेट लेने का झंझट खत्म हो जाएगा। वाहन मालिक निजी केंद्र में जाकर कभी भी अपने वाहन की पासिंग करवा सकेंगे। मशीनों से ही वाहनों की फिटनेस को चैक किया जाएगा यदि एक बार में वाहन अनफिट होता है, तो उसे एक और मौका दिया जाएगा ताकि वह उस खामी को दूर कर सकें। यदि दो बार वाहन अनफिट होता है, तो फिर इसे पास नहीं किया जाएगा बल्कि स्क्रैप के लिए भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया की बाकायदा पूरी वीडियोग्राफी होगी। पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह का फर्जीबाड़ा न हो सके। परिवहन निदेशक डीसी नेगी ने बताया कि सरकारी क्षेत्र के बाद निजी क्षेत्र में भी स्वचलित परीक्षण केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल में स्वेच्छा से 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाने पर पंजीकरण में भी छूट का प्रावधान है। मालिक को स्क्रैप केंद्र की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी होगा। इसके आधार पर ही यह छूट मिलेगी।
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