विभव कुमार ने हाईकोर्ट में लगाई जमानत याचिका

की मुआवजे की मांग

Update: 2024-05-29 09:52 GMT
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी विभव कुमार ने मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इससे पहले दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. इसके खिलाफ विभव कुमार ने अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिका में कल यानी गुरुवार को सुनवाई की मांग की गई है. याचिका में विभव कुमार ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि 'मेरी गिरफ्तारी अवैध है'. विभव ने कहा, 'मुझे जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया है.' उन्होंने जबरन कस्टडी में रखने के लिए मुआवजे की भी मांग की है। 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग भी की है. उनके वकीलों ने बताया कि याचिका में मामले में शामिल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की भी मांग की गई है. स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. तीस हजारी कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील अनुज त्यागी ने विभव कुमार को तीन दिन पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया था।

इससे पहले सोमवार को विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. उन्होंने तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अब इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की है. स्वाति मालीवाल के दावों के मुताबिक, 13 मई को विभव कुमार ने उन पर बेरहमी से हमला किया था और जब उन्होंने बताया कि वह पीरियड्स में हैं तब भी वह नहीं रुके. हमले के बाद मालीवाल ने दावा किया कि उनकी बांहों में दर्द है और उन्हें चलने में दिक्कत हो रही है. मालीवाल ने दावा किया कि सीएम आवास में विभव कुमार उनकी तरफ चिल्लाते हुए आए, धमकी दी और उन्हें कथित रूप से गालियां भी दीं. उन्होंने आरोप लगाया था, विभव ने 'क्रूरतापूर्वक हमला किया', उन्हें घसीटा गया और सेंटर टेबल पर उनका सिर पटक दिया गया।
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