वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में आदेश हुआ टाइप, कुछ देर में आ सकता है फैसला, तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था
नई दिल्ली: वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट किसी भी वक्त फैसला सुना सकता है. ये फैसला ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने को लेकर दायर याचिका पर आना है. वाराणसी की कोर्ट में जज अपना आदेश टाइप करा रहे हैं. इतना ही नहीं आदेश के मद्देनजर कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है. सिर्फ पक्षकार ही कोर्ट में मौजूद हैं. उन्हीं की मौजूदगी में फैसला सुनाया जाएगा.
भारत में मंदिर-मस्जिद से जुड़ा विवाद नया नहीं है. भले ही अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद थम गया हो. लेकिन यह वाराणसी, मथुरा और अब आगरा में अभी भी जारी है. इन तीनों विवादों के लिए आज का दिन अहम माना जा रहा है. वाराणसी में जहां ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने को लेकर दायर याचिका पर फैसला आना है, तो वहीं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. उधर, ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरों को खोलने की मांग को लेकर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही है.
वाराणसी की स्थानीय कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाया जाएगा या नहीं, इस पर भी फैसला सुनाएगी. साथ ही कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कब होगा इस पर भी फैसला सुना सकती है. अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी. 3 दिन तक बहस चलने के बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इससे पहले 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर श्रृंगार गौरी की रोज पूजा का अधिकार मांगा था. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया था. साथ ही एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था. लेकिन सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में हंगामा हो गया था. इसके बाद सर्वे नहीं हो पाया था.