नई दिल्ली: उपहार सिनेमा कांड (uphaar cinema case) के दोषी अंसल भाइयों को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. सुशील अंसल और गोपाल अंसल ने जमानत और निचली अदालत से मिली सात साल की सजा को निलंबित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है. मतलब उपहार सिनेमा कांड में सबूतों से छेड़छाड़ के लिए अंसल भाइयों को सात साल की सजा काटनी होगी. यह सजा निचली अदालत ने सुनाई थी.

सुशील अंसल और गोपाल अंसल समेत अन्य आरोपियों की याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. हालांकि हाईकोर्ट ने एक अन्य दोषी अनूप सिंह करायत की सजा निलंबित कर दी. ये सभी उस उपहार सिनेमा कांड में सबूतों से छेड़छाड़ के दोषी हैं जिसमें सिनेमा हॉल प्रबंधन की लापरवाही से 59 मासूम लोगों की जान चली गई थी. अंसल बंधुओं इस बात के दोषी है कि उन्होंने कोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर केस की महत्वपूर्ण फाइलों में छेड़छाड़ कर कुछ अहम सबूत वाले पन्ने गायब करवा दिए थे.

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