बेटी के बयान पर मां और उसके प्रेमी को उम्रकैद, जानें क्या है पूरा मामला?

सिर कुचल दिया और भाग गए।

Update: 2023-03-02 09:12 GMT
अलीगढ़ (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने पति की हत्या के आरोप में 36 वर्षीय महिला और उसके 22 वर्षीय प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला की 13 वर्षीय बेटी के बयान पर सजा का ऐलान किया गया।
घटना 22 जुलाई 2021 की है। धरमपुर गांव के 40 वर्षीय नीरज सिंह को उसकी पत्नी देवेंद्री देवी ने अपने प्रेमी आशु कालू की मदद से अवैध संबंधों का विरोध करने पर पीट-पीटकर मार डाला। पीड़ित के छोटे भाई देवराज सिंह ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा कि जब उसने देवेंद्री को चिल्लाते सुना तो वह अपने कमरे में सो रहा था।
वह मौके पर पहुंचे और देखा कि नीरज जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है। देवराज ने कहा, जब मैंने पूछा, तो देवेंद्री ने कहा कि कुछ अज्ञात लोगों ने किसी भारी वस्तु से उसका सिर कुचल दिया और भाग गए।
पीड़ित की नाबालिग बेटी ने पुलिस को बताया कि उसकी मां और आशु कालिया ने उसके पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी।
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